बढते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार ने सोमवार यानी 19 अप्रैल से 3 मई तक पूरे राज्य में लॉकडाउन का एलान कर दिया है।
राजस्थान के गृह सचिव अभय कुमार ने एक बयान जारी कर कहा है कि इस 'जन अनुशानस पखवाड़ा' के तहत सिर्फ आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं से जुड़ी दुकानें और दफ़्तर ही खुले रहेंगे।
लॉकडाउन की मुख्य बातें
- फल-सब्जियों की बिक्री शाम सात बजे तक की जा सकेगी।
- बाहर से राजस्थान में प्रवेश करने वाले लोगों को आरटी-पीसीआर जाँच की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। यह 72 घंटे के अंदर की होनी चाहिए।
- अख़बार विक्रेताओं को सुबह चार से बजे से आठ बजे तक अखबार बेचने की अनुमति होगी।
- सरकारी कर्मचारियों को आने-जाने की छूट होगी। इसके अलावा लोगों को हवाई अड्डे, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन आने-जाने की इजाज़त भी होगी।
- इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया से जुड़े लोगों को पहचान पत्र दिखाने पर छूट मिलेगी।
- बाज़ार, मॉल, शॉपिंग कॉमप्लेक्स, सिनेमा हॉल व सभी धार्मिक स्थान पूरी तरह बंद रहेंगे।
- सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर वगैरह बंद रहेंगे।
- सभी राजनीतिक व सामाजिक कार्यक्रम स्थगित रहेंगे।
- गर्भवती महिलाओं को अस्पताल जाने की अनुमति होगी, लोग कोरोना टीका लगवाने जा सकेंगे।
- जन वितरण प्रणाली की दुकानें खुली रहेंगी।
- शादी-ब्याह, किसी तरह के निजी कार्यक्रम वगैरह में अतिथियों की संख्या 50 से ज़्यादा नहीं हो सकती।