दिल्ली में तेज़ी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा है कि पिछले 10-15 दिनों में कोरोना के केस तेज़ी से बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली कोरोना की चौथी लहर का सामना कर रही है और यह बेहद ख़तरनाक है। उन्होंने कहा हि तीसरी लहर से भी ज़्यादा ख़राब हालात हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर कहा कि दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 10 हज़ार 732 मामले दर्ज किए गए हैं। इससे एक दिन पहले शनिवार को एक दिन में 7,897 नए कोरोनो वायरस के मामले आए थे।
केजरीवाल ने कहा, 'मार्च के मध्य तक शहर में 200 से कम हर रोज़ कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे थे। लेकिन पिछले 24 घंटों में 10,732 मामले दर्ज किए गए... शनिवार को 7897 और उससे एक दिन पहले 8,500 केस दर्ज किए गए थे। पिछले 10-15 दिनों में कोरोनो वायरस बहुत तेज़ी से फैल गया है।'
मुख्यमंत्री ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने केंद्र से कोरोना वैक्सीन के लिए उम्र की सीमा हटाने का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन इसका समाधान नहीं है।
लॉकडाउन के पक्ष में नहीं होने का दावा करते रहे केजरीवाल ने राजधानी में बेतहाशा बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर शनिवार देर शाम को नयी पाबंदियों की घोषणा की है। ये नयी पाबंदियाँ रेस्तराँ, थियेटर, सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक सभा और शादियों व अंतिम संस्कार में लोगों के इकट्ठे होने के संदर्भ में हैं। नयी घोषणा 30 अप्रैल तक के लिए है। यानी इस महीने के आख़िर में जैसी स्थिति होगी, उसके अनुसार फ़ैसले लिए जाएँगे।
क्या लगाए गए हैं ताज़ा प्रतिबंध?
- दिल्ली मेट्रो और डीटीसी की बसों में क्षमता के 50 फ़ीसदी लोग ही बैठ सकते हैं।
- थियेटर, रेस्तरां, बार, सिनेमाघर उनकी बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत पर काम करेंगे।
- शादियों में सिर्फ़ 50 लोग शामिल हो सकेंगे और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक नहीं।
- स्टेडियम स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित कर सकते हैं लेकिन दर्शकों के बिना।
- राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए प्रशिक्षण को छोड़कर बाक़ी सभी स्विमिंग पूल बंद होंगे।
- महाराष्ट्र से दिल्ली आने वालों के लिए 72 घंटे के अंदर का आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट ज़रूरी।
- बिना टेस्ट रिपोर्ट के होने पर 14 दिनों के लिए क्वारेंटीन। सरकारी काम से जुड़े लोगों को छूट दी जाएगी।
- उच्च स्तर के ग्रेड 1 के अधिकारियों को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करेंगे।
- स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, होमगार्ड नागरिक सुरक्षा, आग, आपातकालीन सेवाएँ, जिला प्रशासन बिना किसी प्रतिबंध के काम जारी रखेंगे।
- निजी कंपनियों को भीड़ से बचने के लिए अलग-अलग समय पर कर्मचारियों को बुलाने की सलाह दी गई है।
बता दें कि स्कूलों और कॉलेजों को इस सप्ताह के शुरू में ही बंद करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा कोरोना के कंटेनमेंट ज़ोन के नियम भी पहले की तरह जारी रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन और मास्क पहनने के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
यूपी के ज़िलों में रात का कर्फ्यू
उत्तर प्रदेश में भी तेज़ी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने रविवार को घोषणा की है कि जिन ज़िलों में संक्रमण ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा वहाँ रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा और स्कूल बंद किया जाएगा। यह 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया कि जिन ज़िलों में हर रोज़ 100 केस आएँगे या फिर 500 सक्रिय मामले होंगे वहाँ रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा। राज्य में कहा गया है कि कम से कम 1 लाख आरटी पीसीआर टेस्ट हर रोज़ किया जाए। यूपी में शनिवार को 12 हज़ार 787 संक्रमण के मामले आए। राजधानी लखनऊ में 4 हज़ार से ज़्यादा मामले आए।