आर्किटेक्ट अन्वय नाइक और उनकी मां की आत्महत्या के मामले में गिरफ़्तार पत्रकार अर्णब गोस्वामी को एक बार फिर बॉम्बे हाई कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। अपनी रिहाई के लिए अदालत के दरवाज़े पर पहुंचे अर्णब को सोमवार को भी हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि अंतरिम राहत के लिए यह ठीक मामला नहीं दिख रहा है। अदालत ने कहा था कि यदि अर्णब को राहत दे दी गई तो हर कोई सेशन कोर्ट को छोड़ कर हाई कोर्ट का रुख करने लगेगा। न्यायाधीश एसएस शिंदे और एमएस कार्णिक की बेंच ने कहा था कि इस मामले में आरोपी राहत के लिए जिला सत्र न्यायालय में जा सकते हैं।