जानिए, दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान क्या-क्या होगी छूट

01:58 pm Apr 19, 2021 | सत्य ब्यूरो - सत्य हिन्दी

दिल्ली में तेज़ी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन की घोषणा की गई है। जानिए, आज रात 10 बजे से लागू होने वाले लॉकडाउन के दौरान किन-किन सेवाओं पर रहेगी पाबंदी और किन-किनको मिलेगी छूट-

  • हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, आईएसबीटी से आने या जाने वाले व्यक्तियों को वैध टिकट दिखाने पर यात्रा करने की अनुमति होगी। 
  • मीडिया कर्मियों को भी वैध आईडी कार्ड दिखाने पर छूट होगी। 
  • अंतर-राज्यीय और अंतर-राज्य आने जाने या आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की आवाजाही के लिए कोई अलग से अनुमति या ई-पास की आवश्यकता नहीं है। 
  • खाने-पीने की चीजें, किराने का सामान, फल ​​और सब्जियों की दुकानें, डेयरी और दूध बूथ, मांस और मछली, पशु चारा, फार्मास्यूटिकल्स, प्रकाशकों, दवाओं और चिकित्सा उपकरण, समाचार पत्र वितरण से जुड़े लोगों को अनुमति दी जाएगी।
  • बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम कार्यालय खुले रहेंगे।
  • रेस्तरां द्वारा भोजन की होम डिलीवरी और टेकअवे की अनुमति होगी।

  • ई-कॉमर्स के माध्यम से खाद्य, फ़ार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक सामानों की डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी।
  • दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएँ, केबल सेवाएँ और आईटी से जुड़ी सेवाएँ जारी रहेंगी।
  • पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस रिटेल और स्टोरेज आउटलेट खुले रहेंगे।
  • जल आपूर्ति, बिजली उत्पादन और वितरण इकाइयाँ और सेवाएँ, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएँ खुली रहेंगी।
  • निजी सुरक्षा सेवाओं को खुला रहने दिया जाएगा।
  • आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयाँ खुली हो सकती हैं। गैर-आवश्यक वस्तुओं की उन विनिर्माण इकाइयों को भी अनुमति दी जाएगी जहाँ काम की जगह ही श्रमिक रहते हैं। 
  • धार्मिक स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन किसी आगंतुक को भी जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

  • स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में शामिल लोगों को छोड़कर दिल्ली सरकार के कार्यालय और निगम बंद रहेंगे।
  • डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मचारी, अधिकारी, पत्रकार, न्यायाधीश, सरकारी अधिकारी और राजनयिक वैध आईडी प्रमाण दिखाकर आ जा सकते सकते हैं।
  • बस और मेट्रो 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ चलाई जा सकती हैं। ऑटो व कैब में सिर्फ़ दो लोगों को बैठने की अनुमति होगी। 
  • शादियों में सिर्फ़ 50 लोगों की अनुमति होगी और अंतिम संस्कारों में 20 से ज़्यादा नहीं शामिल हो सकेंगे।
  • लॉकडाउन के दौरान सभी निजी प्रतिष्ठान, दुकानें, शॉपिंग सेंटर, मॉल, साप्ताहिक बाजार, रेस्तरां, बार, कोचिंग और शैक्षणिक संस्थान, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सैलून, ब्यूटी पार्लर, वाटर पार्क, सार्वजनिक पार्क बंद रहेंगे।
  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, मनोरंजन और धार्मिक उत्सव या सभाओं पर प्रतिबंध है।