बांग्लादेश की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व प्रधान मंत्री शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिन्हें बांग्लादेश में देशव्यापी छात्र विरोध के बाद अगस्त में सत्ता से हटा दिया गया था। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने कहा, "अदालत ने पूर्व प्रधान मंत्री शेख हसीना की गिरफ्तारी और उन्हें 18 नवंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।"
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एएनआई का कहना है कि बांग्लादेश की जांच एजेंसियां इस मामले में इंटरपोल और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के जरिए शेख हसीना की गिरफ्तारी पर विचार कर रही हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री हसीना भारत चली गईं और बांग्लादेश से भागने के बाद से उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। उनका अंतिम आधिकारिक ठिकाना भारत की राजधानी नई दिल्ली के पास एक सैन्य हवाई अड्डे पर है। एएफपी के मुताबिक मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। हसीना के 15 साल के शासन के दौरान, बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के हनन की खबरें आईं, जिनमें उनके राजनीतिक विरोधियों की सामूहिक हिरासत और राजनीतिक हत्याएं शामिल हैं।
ट्रिब्यूनल के मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने कहा, "जुलाई से अगस्त तक नरसंहार, हत्याएं और मानवता के खिलाफ अपराध करने वालों में शेख हसीना शीर्ष पर थीं।" अदालत ने हसीना की अवामी लीग पार्टी के भगोड़े पूर्व महासचिव ओबैदुल कादिर के साथ-साथ 44 अन्य लोगों के लिए भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिनका नाम नहीं बताया गया है।
हसीना के शासन के पतन के बाद उनके दर्जनों सहयोगियों को हिरासत में ले लिया गया था, उन पर पुलिस कार्रवाई में दोषी होने का आरोप लगाया गया था, जिसमें उन्हें पद से हटाने वाली अशांति के दौरान 700 से अधिक लोग मारे गए थे। आरोप है कि शेख हसीना ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया था। बाद में जब सेना बुलाई गई तो उसने शेख हसीना का आदेश मानने से कथित तौर पर इनकार कर दिया था।
पूर्व कैबिनेट मंत्रियों और उनकी अवामी लीग पार्टी के अन्य वरिष्ठ सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनकी सरकार में नियुक्त लोगों को अदालतों और केंद्रीय बैंक से हटा दिया गया है।
इस बीच, पूर्व खाद्य मंत्री साधन चंद्र मजूमदार, पूर्व गृह सचिव जहांगीर आलम और पूर्व कृषि मंत्री अब्दुर रज्जाक को मोहम्मदपुर और अदबोर पुलिस स्टेशनों में दर्ज दो मामलों में गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। 19 जुलाई को छात्रों के कोटा सुधार आंदोलन के दौरान इस्माइल कायेश उर्फ फैसल की हत्या के प्रयास के आरोप में दर्ज मामले में साधन और जहांगीर को गिरफ्तार दिखाया गया था।
ढाका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एमडी अली हैदर ने मोहम्मदपुर पुलिस स्टेशन के उप-निरीक्षक, जांच अधिकारी रकीब हसन द्वारा जहांगीर और साधन को अदालत में पेश करने और इस संबंध में एक आवेदन प्रस्तुत करने के बाद आदेश पारित किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान मोहम्मदपुर इलाके में एक गैर-सरकारी संगठन के कर्मचारी इस्माइल कायेश को गोली मारकर घायल कर दिया गया था।