सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की महत्वपूर्ण याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने कहा अब अगले मंगलवार को हम लोग मिलेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को जमानत पर फैसला सुना सकता है। केजरीवाल ने अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत की मांग की थी। उधर, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उनकी न्यायिक हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ा दी थी।
सीबीआई ने 30 जुलाई को अपनी चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी, जिसमें केजरीवाल, सत्येन्द्र जैन, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष माथुर और पी. शरत रेड्डी को मामले में आरोपी बनाया गया। सीबीआई के आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल इस मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं और उनके साउथ ग्रुप की शराब लॉबी से संबंध थे, जिसमें के. कविता, राघव मगुंटा, अरुण पिल्लई, बुचीबाबू गोरांटला, पी. शरत रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली और बेनॉय बाबू शामिल हैं।
55 वर्षीय AAP प्रमुख को पहली बार 21 मार्च को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार किया था। जिसके तुरंत बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण के उनके अनुरोध को नामंजूर कर दिया था। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम ने दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य को काफी हद तक अस्त-व्यस्त कर दिया और केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहे टकराव को और तेज कर दिया।
बाद में उन्हें 26 जून को दिल्ली राउज़ एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने हिरासत में ले लिया और बाद में 29 जून को न्यायिक हिरासत में रखा गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को केजरीवाल को ईडी मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के कारण वह तिहाड़ जेल में हैं।
सीबीआई ने हाल ही में दायर अपने पूरक आरोप पत्र में आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली शराब नीति मामले से संबंधित आपराधिक साजिश के माध्यम से अवैध धन लाभ हुआ। एजेंसी ने दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुरू से ही साजिश में शामिल थे, जो अब समाप्त हो चुकी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन से जुड़ा था।
सीबीआई ने आम आदमी पार्टी पर वित्तीय सहायता के बदले नीति को बदलने की पूर्व-निर्धारित योजना बनाने का आरोप लगाया। इसके अतिरिक्त, एजेंसी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के करीबी सहयोगी, विजय नायर - जिन्हें इस सप्ताह की शुरुआत में जमानत मिली थी - ने अवैध रिश्वत की मांग की थी।