महाराष्ट्र के नासिक जिले में गौरक्षकों के एक समूह ने शनिवार रात कथित तौर पर गौमांस की तस्करी के शक में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी।
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के कुर्ला के 32 वर्षीय पीड़ित अफान अंसारी अपने सहयोगी नासिर शेख के साथ एक कार में मांस ले जा रहे थे, जब उन्हें कथित तौर पर गौरक्षकों ने रोका और पीटा। पुलिस ने बताया कि दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई।
उप-निरीक्षक सुनील भामरे ने कहा, "मौके पर पहुंचने पर, हमने कार को क्षतिग्रस्त हालत में पाया। घायल लोग कार के अंदर थे और हमने उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनमें से एक की मौत हो गई।" पुलिस ने मामले में अब तक दस लोगों को हिरासत में लिया है।
पुलिस ने कहा, घायल व्यक्ति की शिकायत पर हमने हत्या और दंगे का मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे वास्तव में गोमांस ले जा रहे थे या नहीं यह लैब रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा।
इससे पहले मार्च में, महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पशु वध पर प्रतिबंध लगाने वाले अधिनियम की वैधता को बरकरार रखने के आठ साल बाद, गायों के वध पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को लागू करने के लिए एक आयोग गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अदालत ने कहा कि एक सक्षम प्राधिकारी गाय, बैल या बैल के निर्यात के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी वाहन को रोक सकता है और तलाशी ले सकता है और उसे जब्त कर सकता है। अदालत ने वध के उद्देश्य से मांस के परिवहन पर प्रतिबंध को भी बरकरार रखा।