सीधी में भाजपा नेता द्वारा आदिवासी के सिर पर पेशाब करने और आदिवासियों पर कथित अन्याय-अत्याचार की घटनाओं के सिलसिलेवार वीडियो वायरल होने के बीच झाबुआ से शर्मनाक घटना सामने आयी है। झाबुआ में कन्याओं के आदिवासी होस्टल में औचक निरीक्षण के दौरान नाबालिग बच्चियों को बेड टच और बेहूदा सवाल करने वाले डिप्टी कलेक्टर सुनील कुमार झा के खिलाफ मंगलवार सुबह साढ़े छह बजे एफआईआर दर्ज की गई है। इंदौर कमिश्नर ने झा को मुअत्तल भी किया है।
सुनील झा
जानकारी के अनुसार झाबुआ के नवीन अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम की अधीक्षक श्रीमती निर्मला झरबड़े की शिकायत पर झाबुआ पुलिस स्टेशन ने झा के खिलाफ मुकदमा कायम किया है।
शिकायत के अनुसार डिप्टी डीएम झा (आयु 56 वर्ष) रविवार 9 जुलाई को दोपहर साढ़े तीन बजे कन्या आश्रम पहुंचे थे। आश्रम पहुंचने के बाद अधीक्षक को बाहर रहने का आदेश देने के बाद डिप्टी डीएम झा, कन्याओं के रूम दर रूम घूमे थे।
शिकायत में कहा गया है, औचक निरीक्षण करने वाले अफसर झा ने कई लड़कियों को बेड टच किया। बेहूदा सवाल पूछे।
शिकायत में बताया गया है कि आश्रम के कमरा नंबर 5 में रहने वाली लड़की नहाकर निकली थी। डिप्टी डीएम ने उसका नाम पूछा। कंधे पर हाथ रखा। पलंग पर बैठाया। पास बैठे। बुरी नीयत से कमर में हाथ डाला। उन्होंने बालों को सूंघकर पूछा कौनसा तेल लगाती हो? लड़की ने बताया आंवले का तो सर (डिप्टी डीएम) ने बालों को किस किया।
आरोप है कि झा ने पूछा पीरियड कब आता है? एक या दो साल से आ रहा है? फिर पूछा कौनसा पेड यूज करती हो? कहां से लाती हो? लड़की ने बताया दुकान से लाते हैं। शिकायत में आगे बताया गया है डिप्टी डीएम ने वापस लौटने के ठीक पहले पूछा, ‘संस्कृत में मैं जाता हूं क्या बोलते हैं? जवाब के पहले मेरे सीने पर हाथ रखते हुए बोले हम जाते हैं को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तुमको आता है...?
झा को बाथरूम दिखाया गया तो बोले मच्छर आते हैं कि नहीं! उम्र पूछकर बोले 14 या 15? एक लड़की ने बताया 13 की है। वापस लौटते हुए यह भी पूछा, ‘मैं तुम्हें कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा?’
आरोपी डिप्टी डीएम सस्पेंडः एफआईआर के पहले इंदौर कमिश्नर कार्यालय ने 10 जुलाई सोमवार देर शाम सुनील कुमार झा को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया था। आदेश में बताया गया है, ‘नवीन अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम झाबुआ में निरीक्षण के दौरान डिप्टी डीएम सुनील कुमार झा ने छात्राओं से अश्लील/अनुचित व्यवहार किया। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 (1) के उपनियमों के तहत निलंबन की कार्रवाई करना बताया गया है।
आरोपी अधिकारी सुनील कुमार झा के खिलाफ झाबुआ पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 354, 354 (ए), 11-12 पाक्सो एक्ट 3 (1) डब्ल्यू (1) (2) और अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।