अपने विवादित बोल का जस्टिस शेखर यादव ने किया बचाव

11:24 am Jan 17, 2025 | सत्य ब्यूरो

मुसलमानों को निशाना बनाने वाली अपनी विवादित टिप्पणियों का इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने खुलकर सही ठहराया है। प्रयागराज में विश्व हिन्दू परिषद के कार्यक्रम में जज शेखर यादव ने मुसलमानों को लेकर कई बातें कही थीं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इस मुद्दे पर एक महीना पहले तलब भी किया था। अब एक महीने बाद जस्टिस यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर कहा है कि वह अपनी टिप्पणी पर कायम हैं। उन्होंने न्यायिक आचरण के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने 17 दिसंबर को भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम के साथ हुई बैठक के बाद जस्टिस यादव से प्रतिक्रिया मांगी थी। सीजेआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था। इस मुद्दे पर ताजा रिपोर्ट मांगी थी।

यह पता चला है कि उनसे प्रतिक्रिया मांगने वाले पत्र में उनके भाषण के खिलाफ एक लॉ स्टूडेंट द्वारा दायर की गई शिकायत और एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी की शिकायत का उल्लेख किया गया था। सूत्रों के अनुसार, जस्टिस यादव ने अपने जवाब में दावा किया कि उनके भाषण को निहित स्वार्थों वाले लोगों ने तोड़ामरोड़ा है। ऐसे में उन्हें जूडिशरी के वरिष्ठों द्वारा संरक्षण देने की जरूरत है।

समझा जाता है कि जस्टिस यादव ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगी और कहा कि उनका भाषण संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप सामाजिक मुद्दों पर विचारों की अभिव्यक्ति था। उनका भाषण किसी समुदाय के प्रति नफरत पैदा करने के लिए नहीं था।

विश्व हिन्दू परिषद (वीएचपी या विहिप) के कार्यक्रम में 8 दिसंबर 2024 को जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा था- 'मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह हिंदुस्तान है, और यह देश यहां रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा। यह कानून है। इसे एक परिवार या समाज के संदर्भ में देखें - केवल वही स्वीकार किया जाएगा जो बहुसंख्यकों के कल्याण और खुशी को सुनिश्चित करता है।' 

उन्होंने यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पर भी बात की। उन्होंने कहा कि यूसीसी का उद्देश्य मानकीकृत व्यक्तिगत कानूनों का एक सेट स्थापित करना है जो सभी नागरिकों पर लागू होते हैं, चाहे उनका धर्म, लिंग या जाति कुछ भी हो। इसमें विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत और उत्तराधिकार जैसे पहलू शामिल होंगे। मुस्लिम समुदाय का नाम लिए बिना न्यायाधीश ने कहा कि कई पत्नियाँ रखना, तीन तलाक और हलाला जैसी प्रथाएँ अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कठमुल्ला शब्द भी बोला।

न्यायाधीश ने कई और विवादास्पद बातें भी कहीं। उन्होंने चरमपंथियों को 'कठमुल्ला' बताते हुए कहा कि देश को उनके प्रति सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा, 'लेकिन ये जो कठमुल्ला है जो…ये सही शब्द नहीं है… लेकिन कहने में परहेज नहीं है क्योंकि वो देश के लिए बुरा है… देश के लिए घातक है, खिलाफ़ है, जनता को भड़काने वाले लोग हैं… देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं… उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है।'

जस्टिस यादव ने कहा कि गाय संरक्षण एक समाज की संस्कृति को दर्शाता है और कानून के तहत इसके महत्व को विधिवत मान्यता दी गई है। ऐसा कहा जाता है कि गोरक्षा के पक्ष में वैध और उचित भावना का समर्थन करने को न्याय, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।

जस्टिस शेखर के बयान पर देशभर में तीखी प्रतिक्रिया हुई और अधिकांश लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान (सीजेएआर) ने 10 दिसंबर को भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को पत्र लिखकर इस मामले पर "इन-हाउस जांच" कराने का आग्रह किया।

सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 2024 को एक बयान जारी कर कहा कि उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के उस भाषण का संज्ञान लिया है। जिसे मीडिया ने प्रकाशित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बयान में कहा- ''इलाहाबाद हाईकोर्ट से और विवरण मंगाया गया है और मामला विचाराधीन है।'' उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिपोर्ट भी मांगी। सांसदों ने महाभियोग लाने की कोशिश की।

जस्टिस यादव के बयान के खिलाफ अखिल भारतीय वकील संघ ने भारत के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वकीलों के संघ ने कहा कि जस्टिस यादव का भाषण "मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला है।" भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के राज्यसभा सदस्य और ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के अध्यक्ष बिकास रंजन भट्टाचार्य और एआईएलयू महासचिव पी.वी. सुरेंद्रनाथ द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि जस्टिस यादव का "सांप्रदायिक भाषण" "संविधान और उसके लोकाचार के खिलाफ है। उनका बयान धर्मनिरपेक्षता और न्यायपालिका की आजादी का सीधा अपमान है।" उन्होंने कहा कि ''यह न्यायपालिका की आजादी को अंदर से नुकसान पहुंचाने की तरह है।'' उन्होंने कहा कि जस्टिस यादव की अभिव्यक्ति और लोकतंत्र की अवधारणा "हिंदू राष्ट्र" से कम नहीं है।

सीपीआई (एम) पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा करात ने भी चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को पत्र लिखकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए कार्रवाई की मांग की। अपने पत्र में, करात ने कहा कि जस्टिस यादव का भाषण "घृणास्पद भाषण" था और यह संविधान पर उनकी शपथ का उल्लंघन है, जब उन्हें जज के रूप में शपथ दिलाकर शामिल किया गया था।

जस्टिस शेखर की कुछ और टिप्पणियां

जुलाई 2021 में, जस्टिस यादव ने एक महिला को गैरकानूनी तरीके से इस्लाम में परिवर्तित करने के आरोपी जावेद नामक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि हमारे देश में धार्मिक कट्टरता, लालच और भय के लिए कोई जगह नहीं है और अगर बहुसंख्यक व्यक्ति अपमानित होने पर एक समुदाय अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो देश कमजोर हो जाता है और विनाशकारी शक्तियों को इसका लाभ मिलता है।

सितंबर 2021 में, गाय की हत्या के आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए, जस्टिस यादव ने कहा था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए और गाय की रक्षा को हिंदुओं के मौलिक अधिकार के रूप में रखा जाना चाहिए। हिंदी में लिखे गए आदेश में, जस्टिस यादव ने उत्साहपूर्वक गाय के कई गुणों का वर्णन किया और इस बात पर जोर दिया कि वह राष्ट्रीय पशु होने के योग्य है। उन्होंने कहा था कि गाय ही एकमात्र पशु है जो ऑक्सीजन छोड़ती है और ऑक्सीजन का ग्रहण करती है। हालांकि इसके लिए उन्होंने किसी रिसर्च का हवाला नहीं दिया था।

इसी फैसले में जस्टिस यादव ने लिखा था- "पंचगव्य, जो गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से बना है, कई लाइलाज बीमारियों के इलाज में मदद करता है।" उन्होंने आगे कहा कि भारत में यज्ञ के दौरान गाय के दूध से बने घी का उपयोग करना एक परंपरा है क्योंकि "यह सूर्य की किरणों को विशेष ऊर्जा देता है, जो अंततः बारिश का कारण बनता है।"

अक्टूबर 2021 में उन्होंने एक फैसले में लिखा था कि हिंदू धार्मिक पुस्तकें जैसे गीता, रामायण आदि को स्कूली पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। दिसंबर 2021 में, अपने एक आदेश में पीएम मोदी के मुफ्त COVID-19 टीकाकरण अभियान की प्रशंसा करते हुए, जस्टिस यादव ने उनसे ओमीक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए 2022 यूपी राज्य विधानसभा चुनाव स्थगित करने का आग्रह किया था। हालांकि सरकार ने चुनाव स्थगित नहीं किया था।

(इस रिपोर्ट का संपादन यूसुफ किरमानी ने किया)