कथित दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए भटक रही ईडी ने सोमवार 8 अप्रैल को जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार से पूछताछ की।
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इसी जांच में आप विधायक दुर्गेश पाठक को भी केंद्रीय एजेंसी ने तलब किया है। वो सोमवार को दोपहर बाद ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। दुर्गेश पाठक आप के महत्वपूर्ण नेता हैं। केंद्रीय एजेंसी ईडी ने बार-बार केजरीवाल को कथित घोटाले का "किंगपिन" कहा है और 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था।
दुर्गेश पाठक को यह समन दिल्ली की मंत्री आतिशी के इस दावे के कुछ दिनों बाद आया है कि एजेंसी "घोटाले" के सिलसिले में पार्टी के चार अन्य नेताओं को गिरफ्तार करेगी। जिसमें आतिशी के अलावा उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। राघव चड्ढा आंखों के इलाज के सिलसिले में यूके में हैं।
हाल ही में अदालत की सुनवाई के बाद ईडी का बयान आया है जिसमें ईडी ने कहा था कि आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले में आतिशी और भारद्वाज दोनों का "नाम" लिया था। इसके बाद आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आशंका जताई कि ईडी उन समेत चार आप नेताओं को गिरफ्तार करने की फिराक में है। दिल्ली के सीएम 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं।
केजरीवाल के पीए से पूछताछ क्योंः ईडी के सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री के पीए बिभव कुमार से कुछ दस्तावेजों के संबंध में "स्पष्टीकरण" को लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि आप नेता आशंका जता रहे हैं कि ईडी बिभव कुमार को इस मामले में सरकारी गवाह बनाना चाहती है।
दुर्गेश पाठक का नाम क्यों आया
दुर्गेश पाठक के बारे में एक ईडी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि पाठक का नाम फरवरी 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों में कैश भुगतान से संबंधित कुछ मामलों में सामने आया था। आप ने गोवा में 6.8% वोट शेयर के साथ 40 विधानसभा सीटों में से दो पर जीत हासिल की थी। आप की गोवा इकाई के प्रमुख अमित पालेकर ने "किसी भी गलत काम" के आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वह और स्थानीय इकाई के अन्य नेता किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। अमित पालेकर को पार्टी ने गोवा के भावी सीएम चेहरे के रूप में पेश किया था।
के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज
दिल्ली राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। कविता की नियमित जमानत याचिका अदालत के समक्ष लंबित है और 20 अप्रैल को दलीलें सुनने के लिए सूचीबद्ध है।
के. कविता को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित आवास से गिरफ्तार किया था।
के. कविता
तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता पर कथित शराब कर्टेल में "साउथ ग्रुप" की प्रमुख सदस्य होने का आरोप लगाया गया है, जिसने कथित तौर पर शराब के एक बड़े हिस्से के बदले में दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को ₹100 करोड़ की रिश्वत दी थी। उन्हें पिछले मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।