मुंबई पुलिस ने सांसद नवनीत राणा के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की है। दोनों पर राजद्रोह का आरोप लगा है। उन्हें और उनके पति को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की उनकी धमकी पर "विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने" के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के तहत है, जो अपनी ड्यूटी पर एक लोक सेवक के खिलाफ हमले या आपराधिक बल के उपयोग से संबंधित है। राणा को रविवार को बांद्रा की एक अदालत में पेश किया गया। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने कहा कि मुंबई पुलिस एमपी-एमएलए दंपति की रिमांड मांग सकती है। बाद में उन्हें 14 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।
नवनीत राणा के पति रवि राणा ने कोर्ट पहुंचने पर "उद्धव ठाकरे मुर्दाबाद" के नारे लगाए। राणा दंपती के खिलाफ एफआईआर के बारे में बोलते हुए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा, हनुमान चालीसा के बहाने दंगे भड़काने के लिए दो घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद आवश्यक कार्रवाई की गई है ताकि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। यह केंद्र सरकार की चाल है।
राणा दंपती पर आईपीसी की धारा 153 (ए) (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना) और धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया गया था।