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केजरीवाल को राहत नहीं, कोर्ट ने कहा- गिरफ्तारी उचित, ईडी के पास काफी सबूत

केजरीवाल को राहत नहीं, कोर्ट ने कहा- गिरफ्तारी उचित, ईडी के पास काफी सबूत

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी। अदालत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही करार दिया। जानिए अदालत ने और क्या कहाः

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं। इस मामले में फैसला पढ़ते हुए अदालत ने कहा- ईडी के सबूत में हवाला डीलरों, आप के एक सदस्य आदि के बयान शामिल हैं। फैसले में नामों का खुलासा नहीं किया गया है। इस अदालत का मानना ​​है कि ईडी पर्याप्त सामग्री, अप्रूवरों के बयान के मद्देनजर यह बताने में सक्षम है कि उसे गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए थे। यह गोवा चुनाव के लिए भेजे गए धन से संबंधित मनी ट्रेल को पूरा करता है।

लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने बाद के रिमांड आदेशों को भी बरकरार रखा, जिसमें केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश भी शामिल है।

दिल्ली हाईकोर्ट के मंगलवार के फैसले से साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी प्रमुख 15 अप्रैल तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहेंगे। ईडी जिसके पास केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी हिरासत थी, ने अवधि बढ़ाने की मांग नहीं की, लेकिन उनकी रिहाई के खिलाफ तर्क दिया। ईडी ने कोर्ट में आरोप लगाया कि आप नेता कई पूछताछ सत्रों के दौरान "असहयोग" कर रहे थे। ईडी ने केजरीवाल को घोटाले का "किंगपिन" करार दिया है। अदालत ने मंगलवार को कहा-

ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने साजिश रची और शराब नीति तैयार करने में शामिल थे और अपराध की आय का इस्तेमाल किया। वह कथित तौर पर व्यक्तिगत हैसियत से नीति निर्माण और रिश्वत मांगने में भी शामिल हैं और AAP के राष्ट्रीय संयोजक की हैसियत से भी।


-दिल्ली हाईकोर्ट, 9 अप्रैल 2024 सोर्सः लाइव लॉ

3 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान, केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के "समय" पर सवाल उठाया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है क्योंकि इससे आगामी लोकसभा चुनाव में समान अवसर मिलने में बाधा उत्पन्न होगी। आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी के समय को चुनौती देने वाली केजरीवाल की दलीलों पर अदालत ने मंगलवार को कहा- 

याचिकाकर्ता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है और अदालत को चुनाव के समय की परवाह किए बिना कानून के अनुसार उसकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच करनी होगी। किसी भी दुर्भावना के अभाव में गिरफ्तारी के समय को चुनौती देना टिकाऊ नहीं है।


-दिल्ली हाईकोर्ट, 9 अप्रैल 2024 सोर्सः लाइव लॉ

ईडी ने इसके जवाब में कहा था- "अगर आम आदमी ने अपराध किया है तो उसे सलाखों के पीछे जाना होता है लेकिन क्योंकि आप एक मुख्यमंत्री हैं इसलिए आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? आप देश को लूट लेंगे लेकिन कोई आपको छू नहीं सकता क्योंकि चुनाव आ रहे हैं? आप कहते हैं कि आपकी गिरफ्तारी होगी" तो बुनियादी संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर) का उल्लंघन होगा? यह किस प्रकार की बुनियादी संरचना है?" 

मुख्यमंत्री ने पहले दावा किया था कि कथित घोटाले में उनकी संलिप्तता का कोई वास्तविक सबूत नहीं है, लेकिन एजेंसी ने जोर देकर कहा कि उसने धन के लेन-देन का पता लगा लिया है।

आप सुप्रीम कोर्ट जाएगी

हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि वो हाईकोर्ट के मंगलवार के फैसले से सहमत नहीं है। इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। फैसले के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा-  "हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि जैसे संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, वैसे ही अरविंद केजरीवाल को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी।"

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