प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने के दौरान 20 अप्रैल से ढील देने के बारे में जिस गाइडलाइन की बात की थी वह आज जारी कर दी गई। गाइडलाइन में कहा गया है कि 20 अप्रैल के बाद कृषि, आईटी, ई-कॉमर्स जैसी गतिविधियों और सामान ढोने के लिए अंतरराज्यीय परिवहन को अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा मनरेगा से जुड़े कार्य भी शुरू होंगे। हालाँकि यह छूट तभी मिलेगी जब वह संबंधित क्षेत्र कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट नहीं होगा।
यह गाइडलाइन तब आई है जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन पहले ही मंगलवार को लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार के अपने भाषण में कहा था कि 20 अप्रैल तक और ज़्यादा कड़ाई रहेगी और इसके बाद जो क्षेत्र हॉटस्पॉट नहीं होंगे वहाँ छूट दी जाएगी। इसी को लेकर आज यह गाइडलाइन जारी हुई है।
इन क्षेत्रों को मिलेगी छूट
- खेती-किसानी से जुड़ी गतिविधियाँ, कृषि उपकरणों की दुकानें खुलेंगी।
- किसानों और कृषि मज़दूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़ा काम जारी रखने की अनुमति।
- खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियाँ चालू होंगी।
- मनरेगा के तहत काम करना, सिंचाई और जल संरक्षण के कार्यों को छूट।
- सड़क की मरम्मत और निर्माण को छूट होगी जहाँ भीड़ नहीं हो।
- सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं, बिल्डिंग निर्माण को भी छूट मिलेगी।
- शहरों में भी निर्माण कार्य सिर्फ़ उन्हीं जगहों पर होंगे जहाँ साइट पर ही मज़दूर उपलब्ध हों।
- इमर्जेंसी होने पर चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा केवल एक व्यक्ति ही जा सकेगा।
- दुपहिया वाहन से चलने की स्थिति में केवल ड्राइवर ही जा सकेगा।
- दूध के उत्पाद, दूध की सप्लाई, पॉल्ट्री फ़ार्म, चाय-कॉफ़ी से जुड़ी गतिविधियाँ।
- एसईजेड में सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने पर औद्योगिक काम की अनुमति होगी।
- एसईजेड में यह छूट तभी मिलेगी जब मज़दूरों के लिए वहीं रहने की व्यवस्था हो।
- आईटी हार्डवेयर, ज़रूरी चीजों का निर्माण और पैकेजिंग फिर से शुरू हो सकता है।
- ई-कॉमर्स, आईटी और आईटी से जुड़ी सेवाएँ जारी रखने की अनुमति होगी।
- सरकारी कामकाज सुचारू रूप से जारी रखने के लिए डेटा और कॉल सेंटर चलेंगे।
- ऑनलाइन शिक्षण और दूरस्थ शिक्षा से जुड़ी सभी गतिविधियों की अनुमति होगी।
- रेलवे की मालगाड़ियों से सामान की ढुलाई को मिली छूट बरकरार रहेगी।
- सभी ज़रूरी सामानों की सप्लाई चेन की इजाज़त होगी।
ताज़ा दिशानिर्देश में कहा गया है कि, 'संशोधित दिशानिर्देश अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को संचालित करने के उद्देश्य से हैं जो ग्रामीण और कृषि विकास और रोज़गार सृजन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, जबकि उन क्षेत्रों में सख्त प्रोटोकॉल बनाए रखना है जहाँ देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सुरक्षा सर्वोपरि है।' कहा गया है कि इन गतिविधियों से प्रवासी श्रमिकों सहित ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।
ज़रूरी सेवाएँ पहले की तरह ही जारी रहेंगी। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसिरी, केमिस्ट शॉप, मेडिकल लैब, सेंटर खुले रहेंगे। पैथ लैब, दवाई से जुड़ी कंपनी खुली रहेंगी। बैंक, एटीएम आदि भी खुले रहेंगे। पोस्ट ऑफिस, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल सप्लाई जारी रहेगी।
ये सेवाएँ पहले की तरह बंद रहेंगी
सभी हवाई, ट्रेन और सार्वजनिक सड़क यात्रा प्रतिबंधित होगा। सभी शिक्षण संस्थान, कोचिंग संटेर, ट्रेनिंग सेंटर 3 मई तक बंद रहेंगे। औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियाँ, होटल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, थिएटर पहले की तरह ही बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक जैसे आयोजनों, समारोहों और धार्मिक केंद्रों को खोलने की भी अनुमति नहीं होगी।