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नये साल पर मुंबई पुलिस ने लगाईं शाम 5 से सुबह 5 बजे तक ये पाबंदियाँ

नये साल पर मुंबई पुलिस ने लगाईं शाम 5 से सुबह 5 बजे तक ये पाबंदियाँ

महाराष्ट्र में शादी समारोह और निजी कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध के बाद जानिए, अब नये साल की पूर्व संध्या पर मुंबई में क्या-क्या पाबंदियाँ लगाई गई हैं।

मुंबई में कोरोनो मामलों में भारी वृद्धि को देखते हुए नये साल पर एक और प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। मुंबई पुलिस ने एक आदेश में कहा कि शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे के बीच समुद्र तटों, खुले मैदानों, समुद्री किनारों, सैरगाहों, पार्कों और इसी तरह के सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश 15 जनवरी तक के लिए है।

इससे पहले जारी आदेश में कहा गया था कि शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से लागू होने वाले आदेश के तहत बड़े समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और यह 15 जनवरी तक रहेगा।

कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच मुंबई में हर रोज़ की पॉजिटिविटी दर गुरुवार को बढ़कर 7.67 प्रतिशत हो गई है। महाराष्ट्र में 5300 से ज़्यादा नये मामले आए। इसमें से भी मुंबई में क़रीब 3600 केस आए। इन वजहों से सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच एक बड़ी चिंता खड़ी हो गई है। 

आज दोपहर को जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना मामलों में वृद्धि और नए ओमिक्रॉन वैरिएंट के उभरने के कारण शहर को कोरोना महामारी से ख़तरा बना हुआ है। 

आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए ख़तरे को रोकने और वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी की गई। अधिकारियों ने नए साल से पहले सभी बड़े समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया।

तीसरी कोविड लहर की आशंका के बीच महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 198 नये मामले आए हैं। राज्य में अब तक ओमिक्रॉन से प्रभावित 450 मरीजों की पुष्टि हुई है।

गुरुवार दोपहर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के कोविड टास्क फोर्स से मुलाकात की। उच्च-स्तरीय बैठक में प्रमुख चर्चाओं में से एक नए वैरिएंट पर थी। इसके बारे में माना जाता है कि यह राज्य में संक्रमण को तेजी से बढ़ा रहा है। लगभग 3 घंटे तक चली बैठक में मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में कई कड़े प्रतिबंध लगाने का फ़ैसला सरकार ने किया है। 

अधिकारियों की बैठक के बाद जारी किए गए आदेश में सरकार ने शादी समारोह और निजी कार्यक्रमों में 50 लोगों से ज्यादा के शामिल होने पर रोक लगा दी, जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

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