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महाराष्ट्र: लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा, पर 'मिशन बिगिन अगेन' के लिए नियमों में ढील

महाराष्ट्र: लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा, पर 'मिशन बिगिन अगेन' के लिए नियमों में ढील

तेज़ी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच ही महाराष्ट्र में लॉकडाउन को तो 30 जून तक बढ़ाया ही गया है, पर साथ ही नियमों में ढील देने के लिए 'मिशन बिगिन अगेन' यानी 'फिर शुरू करें मिशन' शुरू किया गया है।

तेज़ी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच ही महाराष्ट्र में लॉकडाउन को तो बढ़ाया ही गया है, लेकिन साथ में नियमों में ढील देने की घोषणा भी कर दी गई है। लॉकडाउन को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है, पर साथ ही नियमों में ढील देने के लिए 'मिशन बिगिन अगेन' यानी 'फिर से शुरू करें मिशन' शुरू किया गया है। इसका मतलब है कि कंटेनमेंट ज़ोन में सख़्ती रहेगी और बाक़ी के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीक़े से बाज़ार और दूसरी गतिविधियों को खोला जाएगा। 

नियमों में ढील की घोषणा ऐसे समय की गई है जब महाराष्ट्र देश में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है और यहाँ हर रोज़ सबसे ज़्यादा संक्रमित लोगों की संख्या आ रही है। राज्य में संक्रमित लोंगों की संख्या 65 हज़ार 168 हो गई है और मृतकों की संख्या एक हज़ार से ज़्यादा हो गई है। फ़िलहाल राज्‍य में 3,169 कंटेनमेंट ज़ोन हैं।

राज्य में 'मिशन बिगिन अगेन' तीन जून से शुरू होगा और तीन चरणों में आठ जून तक इसे अमल में लाया जाएगा। 8 जून की स्थिति के बाद सरकार यह तय करेगी कि किस तरह से नियमों में छूट देनी है। महाराष्‍ट्र में जरूरी कामों को छोड़कर पूरे राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में कई रियायतें देते हुए अनलॉक-1 और 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा करने के बाद महाराष्ट्र सरकार का यह फ़ैसला आया है। 

नए दिशानिर्देशों के तहत महाराष्ट्र सरकार ने आसपास में सार्वजनिक जगहों पर साइकिल चलाने, जॉगिंग करने, वाकिंग और दौड़ने जैसी गतिविधियों की अनुमति दी है। सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, 'लोगों को शारीरिक व्यायाम के रूप में सक्रिय रूप से साइकिल चलाने को प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि यह अपने आप में सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करता है।'

सभी रेड ज़ोन में निजी कार्यालय अब अपनी क्षमता के 10% पर काम कर सकते हैं, शेष कर्मचारियों को घर से काम करना होगा। 

प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, तकनीशियन, कीट नियंत्रक और अन्य स्वरोज़गार में लगो लोगों को अपने व्यापार को चलाने की अनुमति होगी।

खेल परिसरों और स्टेडियमों को 3 जून से अनुमति दी जाएगी, जबकि दुकानें 5 जून से और निजी कार्यालय 8 जून से काम करना शुरू कर सकते हैं। 5 जून से बाज़ारों और दुकानों को ऑड-ईवन आधार पर खोलने की अनुमति होगी। टैक्सी, रिक्शा और कैब संचालकों को एक के बजाय दो यात्रियों के साथ आने-जाने की अनुमति होगी।

एक केस भी नहीं छिपना चाहिए: उद्धव

राज्‍य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अफ़सरों को निर्देश दिया कि महाराष्‍ट्र में कोरोना का एक भी मामला जनता से छिपाया न जाए। उन्होंने कहा, 'यह सच है कि कुछ मामले सामने आएँगे लेकिन हम समय रहते उन पर कार्रवाई करेंगे। मैंने पहले दिन से ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना के एक भी मामले को न छिपाया जाए।'

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