कर्नाटक: गो रक्षकों ने चोरी के शक में मुस्लिम व्यापारी को मार डाला
कर्नाटक के रामनगर ज़िले में शनिवार को गो रक्षकों ने मवेशी चोरी के संदेह में कथित तौर पर एक मुस्लिम की हत्या कर दी और उसके दो साथियों को घायल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में गो रक्षक पुनीत केरेहल्ली सहित पाँच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
रिपोर्ट के अनुसार, मृतक की पहचान राज्य के मांड्या जिले के रहने वाले इदरीस पाशा के रूप में हुई है। उसके साथियों की पहचान इरफान और सैयद जहीर के रूप में हुई है। हत्या की घटना तब सामने आई जब पुलिस ने कंटेनर के चालक सैयद जहीर को केरेहल्ली की शिकायत के आधार पर गाय के अवैध परिवहन के आरोप में गिरफ्तार किया।
केरेहल्ली और उसके गिरोह ने शुक्रवार रात मवेशियों को ले जा रहे वाहन को रोका था। द इंडियन एक्सप्रेस ने पुलिस सूत्र के हवाले से कहा है कि उन्होंने सथानूर पुलिस स्टेशन के सामने वाहन को रोका और पाशा व इरफान का पीछा किया। कुछ लोगों ने पाशा का पीछा किया तो उनमें से दो ने कंटेनर के पास खड़े जहीर पर हमला कर दिया। हालाँकि, एक पुलिस कांस्टेबल ने हस्तक्षेप किया और जहीर व केरेहल्ली को थाने ले गया।
रिपोर्ट के अनुसार पुलिस सूत्र ने कहा कि भले ही पाशा ने दस्तावेज दिखाए थे कि उसने मवेशियों को एक स्थानीय बाजार से खरीदा था, लेकिन केरेहल्ली और अन्य ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की और उसे कहा कि 'पाकिस्तान चले जाओ'। पिटाई के बाद पाशा बेहोश हो गया और उसने दम तोड़ दिया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार इदरीस ने कथित तौर पर मवेशी बाजार से कागजात दिखाए, लेकिन पुनीत ने 2 लाख रुपये की मांग की, और भुगतान करने से इनकार करने पर उसके सहयोगियों के साथ मारपीट की।
पुलिस ने कहा है कि उन्होंने गो रक्षक पुनीत केरेहल्ली सहित पांच लोगों पर हत्या, मारपीट, आपराधिक धमकी, गलत तरीके से रोकने और शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
Puneeth Kerehalli is closely associated to Founder of 'Yuva Brigade' Chakravarty Sulibele and Chief of Sri Ram Sene, Pramod Muthalik. pic.twitter.com/piN2U54qkZ
— Mohammed Zubair (@zoo_bear) April 2, 2023
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार केरेहल्ली, जिसे पाशा की स्थिति के बारे में नहीं पता था, ने तीनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ज़हीर और उनके सहयोगियों पर तब कर्नाटक गौहत्या और मवेशी रोकथाम अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, पशु परिवहन अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उन्हें पता चला कि केरेहल्ली और अन्य लोगों द्वारा कथित रूप से पीटे जाने के बाद पाशा की मौत हो गई थी।
इस बीच, सथानूर पुलिस स्टेशन के पास तनाव व्याप्त हो गया क्योंकि पाशा के परिवार के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया और केरेहल्ली और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी की मांग की।