एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 2022 में अनुसूचित जाति (एससी) के खिलाफ सबसे अधिक अत्याचार की सूचना मिली है। रिपोर्ट में इस बात पर चिंता जताई गई है कि आरोपियों को मिलने वाली सजा की दर घट गई है। 2022 में, सजा की दर गिरकर 32.4 प्रतिशत हो गई, जो 2020 में 39.2 प्रतिशत थी। हालांकि पिछले 10 वर्षों में अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों और ईसाईयों पर भी अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन इन समुदायों से संबंधित कोई रिपोर्ट सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। दलितों के मुकाबले अब अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार के सभी मामलों में से 97.7 फीसदी मामले 13 राज्यों में दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश में 12,287 मामले या कुल का 23.78 प्रतिशत, इसके बाद राजस्थान में 8,651 मामले (16.75 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश में 7,732 मामले (14.97 प्रतिशत) हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य राज्यों में 6,799 मामलों के साथ बिहार (13.16 प्रतिशत), 3,576 मामलों के साथ ओडिशा (6.93 प्रतिशत), और 2,706 मामलों के साथ महाराष्ट्र (5.24 प्रतिशत) शामिल हैं। 2022 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज किए गए कुल मामलों में से लगभग 81 प्रतिशत अकेले इन छह राज्यों में थे।
अधिनियम के तहत 2022 में अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार के कुल 51,656 मामले दर्ज किए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये सभी मामले भी भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किए गए थे।
रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि एसटी के खिलाफ भी अत्याचार के अधिकांश मामले 13 राज्यों में केंद्रित थे। एसटी से जुड़े 9,735 मामलों में से, मध्य प्रदेश में 2,979 मामले (30.61 प्रतिशत), राजस्थान में 2,498 मामले (25.66 प्रतिशत), और ओडिशा में 773 मामले (7.94 प्रतिशत) दर्ज किए गए।
अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों वाले अन्य राज्यों में 691 मामलों के साथ महाराष्ट्र (7.10 प्रतिशत) और 499 मामलों के साथ आंध्र प्रदेश (5.13 प्रतिशत) शामिल हैं। रिपोर्ट में जांच और आरोप-पत्र के आधार पर डेटा दिया गया। एससी से संबंधित मामलों में, 60.38 प्रतिशत मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए, जबकि 14.78 प्रतिशत झूठे दावों या सबूतों की कमी के कारण अंतिम रिपोर्ट के साथ समाप्त हो गए। 2022 के अंत तक 17,166 मामलों में जांच अभी भी लंबित थी।
इसी तरह एसटी से संबंधित मामलों में, 63.32 प्रतिशत मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए, जिनमें से 14.71 प्रतिशत अंतिम रिपोर्ट में समाप्त हुए। 2022 के अंत तक, 2,702 मामले अभी भी जांच के अधीन थे। रिपोर्ट में इस बात पर चिंता जताई गई है कि आरोपियों को मिलने वाली सजा की दर घट गई है। 2022 में, सजा की दर गिरकर 32.4 प्रतिशत हो गई, जो 2020 में 39.2 प्रतिशत थी।
रिपोर्ट में इन मामलों को निपटाने के लिए गठित विशेष अदालतों की अपर्याप्त संख्या के बारे में भी चिंता जताई गई है। 14 राज्यों के 498 जिलों में से केवल 194 में कानून के तहत मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित की गई थीं। रिपोर्ट में उन विशिष्ट जिलों की पहचान की गई जो विशेष रूप से अत्याचार से ग्रस्त हैं, लेकिन केवल 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ऐसे जिलों की घोषणा की। उत्तर प्रदेश सहित बाकी हिस्सों में, जहां अनुसूचित जाति से संबंधित सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए, किसी भी जिले की घोषणा नहीं की गई। रिपोर्ट में जाति-आधारित हिंसा को रोकने और कमजोर समुदायों के लिए मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे जिलों को चुनकर उनमें हस्तक्षेप का आह्वान किया गया है।