नोट बदलने में जल्दबाजी न करें, 30 सितंबर के बाद भी वैधः RBI

02:08 pm May 22, 2023 | सत्य ब्यूरो

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कहा कि किसी को भी अपने 2,000 रुपये के नोटों को वापस करने या बदलने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 30 सितंबर के बाद भी नोट वैध रहेंगे। 

आरबीआई गवर्नर ने आज सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'अब बैंकों के चक्कर लगाने का कोई कारण नहीं है। आपके पास चार महीने का समय है, 30 सितंबर तक।'  दास ने कहा कि समय सीमा मुख्य रूप से इसलिए दी गई थी ताकि लोग इसे गंभीरता से लें और नोट वापस करने का प्रयास करें।

आरबीआई प्रमुख ने कहा- "2000 रुपये के नोट मुख्य रूप से वापस लिए गए नोटों की भरपाई के लिए पेश किए गए थे।" उनके मुताबिक, बैंकों को कल से 2,000 रुपए के बैंक नोट बदलने के लिए जरूरी इंतजाम करने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि करेंसी नोटों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और हमारे पास पहले से ही उपलब्ध नोट आवश्यकता से अधिक है, जो पहले से ही मुद्रित हैं। 

सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि नोटों को चलन से हटा लिया जाएगा, लेकिन लोगों को 30 सितंबर तक का समय दिया गया कि वे या तो इन नोटों को अपने खातों में जमा कराएं या बैंकों में बदल लें। लेकिन आज आरबीआई गवर्नर ने साफ कर दिया कि 30 सितंबर के बाद भी दो हजार रुपये का नोट लीगल टेंडर यानी वैध रहेगा।

सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि 2000 के नोटों को चलन से हटा लिया जाएगा, लेकिन लोगों को 30 सितंबर तक का समय दिया गया कि वे या तो इन नोटों को अपने खातों में जमा कराएं या बैंकों में बदल लें।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने कल स्पष्ट किया था कि लोगों को बिना किसी डिपॉजिट पर्ची के नोट बदलने की अनुमति होगी। किसी पहचान प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही, लोग एक दिन में कितनी भी बार 20,000 रुपये तक के 2,000 रुपये के नोट बदल सकते हैं। यह पूछे जाने पर कि अगर 2,000 रुपये के नोटों को बदलने या वापस करने के लिए किसी आईडी की जरूरत नहीं है तो सरकार काले धन की निगरानी कैसे करेगी। दास ने कहा: "हमने बैंकों से उनकी मौजूदा प्रक्रिया का पालन करने के लिए कहा है। हमने उन्हें कुछ अलग करने के लिए नहीं कहा है।" 

यह पूछे जाने पर कि क्या बड़ी नकदी जमा की जांच की जाएगी, दास ने कहा: "आरबीआई बैंकों में जमा राशि की कभी जांच नहीं करता है। आयकर विभाग ऐसा करते हैं। बैंकों के पास एक रिपोर्टिंग प्रणाली है, और वे इसका ध्यान रखेंगे।"

आरबीआई प्रमुख ने इस बात से इनकार किया कि नोटों को वापस लिया जा रहा है क्योंकि वे नकली ज्यादा चलन में थे। उन्होंने कहा कि 2,000 रुपये के नोटों को फिर से मुद्रीकरण के लिए पेश किया गया था और इन नोटों की सुरक्षा सुविधाओं का उल्लंघन नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि उच्च मूल्य के नोटों की क्लोनिंग होने का खतरा था।