विदेश से आने वाले लोगों को अब अपने खर्च पर 14 दिन के क्वरेन्टाइन में रहना होगा और उसके बाद एक सप्ताह के होम क्वरेन्टाइन से गुजरना होगा। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए यह एलान किया है। इसी तरह उड़ान से पहले हर विमान यात्री को यह लिखित आश्वासन देना होगा कि वह उड़ान के बाद के दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
नए दिशा निर्देश में कहा गया है कि हर यात्री को उड़ान से पहले आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। जिन मुसाफिरों में कोरोना के लक्षण बाहर से नहीं दिखेंगे उन्हें भी थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही विमान में सवार होने दिया जाएगा।
बता दें कि एसके पहले ही नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एलान किया था कि कुछ शर्तों के साथ विमानन क्षेत्र को खोला जाएगा।
नए दिशा निर्देश
- मुसाफिरों को विमान पर सवार होने से पहले ही लिखित आश्वासन देना होगा कि वे 14 दिन का क्वरेन्टाइन और उसके बाद एक सप्ताह का होम आइसोलेशन करेंगे।
- कुछ मामलों में छूट दी जाएगी, मसलन, गर्भवती महिलाएं, परिवार में किसी की मौत, आपदा की स्थिति, गंभीर रोग, 10 साल से कम उम्र के बच्चे।
- विमान यात्रा के दौरान 'क्या करें, क्या न करें', यह टिकट पर ही छपा रहेगा।
- हर यात्री को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा।
- जिन लोगों में कोरोना के लक्षण बाहर से नहीं दिखेंगे उन्हें थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा।
- विदेशों से सड़क मार्ग से आने वाले मुसाफिरों को भी इन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
- सभी यात्रियों को सेल्फ डिक्लरेशन फॉर्म भर कर देना होगा।
- यात्रा के दौरान सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना होगा।
- हवाई अड्डों पर जो घोषणाएँ की जाएँगी, उनका पालन सभी मुसाफिरों को करना होगा।
- उड़ान के दौरान मास्क पहनना होगा, सांस से जुड़ी सावधानियाँ, हाथ धोने से जुड़ी सावधानियां और दूसरी स्वास्थ्य से जुड़ी सावधानियाँ बरतनी होंगी। विमान के उतरने के बाद भी सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।
- जो मुसाफिर असिमप्टोमैटिक होंगे, यानी जिनमें बाहर से लक्षण नहीं दिखेगा लेकिन उनमें संक्रमण होगा, उन्हें क्वरेन्टाइन के लिए ले जाया जाएगा।
- सभी यात्रियों की जाँच इंडियन कौंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च के दिशा निर्देशों के अनुसार होगी।