लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत 18 मई से होगी। लेकिन यह अब तक के लॉकडाउन से अलग होगा। इसमें कई तरह की छूटें दी जाएंगी, कई तरह की नई शुरुआत होगी और यह पहले के लॉकडाउन से अलग और आसान होगा।
लॉकडाउन, नए रूप में!
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 25 मार्च से शुरू होने वाले लॉकडाउन का एलान उसके महज 4 घंटे पहले किया। यह 15 अप्रैल को ख़त्म होता, उसके पहले ही इसे 4 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद इसे एक बार और बढ़ाया गया और इसे 17 मई तक कर दिया गया। समझा जाता है कि 18 मई से नए दिशा निर्देश लागू होंगे, यानी लॉकडाउन रहेगा, पर नए रूप में। इससे जुड़े दिशा निर्देशों का एलान थोड़ी देर में होगा।लॉकडाउन 4.0 कैसे अलग हो सकता है
- पूरे देश में स्कूल-कॉलेज, मॉल-सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, पर सैलून, नाई की दुकान और चश्मे की दुकानें खुल जाएंगी।
- स्थानीय ट्रेन, बस और मेट्रो सेवाएं रेड ज़ोन और नॉन कंटेनमेंट एरिया के अलावा दूसरी जगहों पर सीमित क्षमता में चल सकेंगी।
- रेल और घरेलू उड़ानें सीमति रूप से चल सकेंगी, लेकिन यह चरणबद्ध तरीके से होगा।
- रेड ज़ोन के बाहर ऑटो और टैक्सी चल सकेंगे, पर सीमित क्षमता के साथ।
- ज़्यादातर सेवाएं नॉन-कंटेनमेंट एरिया में खुलेंगी और इनके खुलने का फ़ैसला राज्य सरकारें करेंगी। रेड ज़ोन और ऑरेंज ज़ोन में बाज़ार खोलने का फ़ैसला राज्य सरकारों को करना है।
- ई-कॉमर्स कंपनियों को ग़ैर-ज़रूरी चीजों की आपूर्ति रेड ज़ोन में करने की छूट होगी।
- ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन में इसकी अनुमति अभी से ही है।
अभी तक मिली हुई छूटें
- स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन, एक्सपोर्ट ओरियेंटेंड यूनिट्स और इंडस्ट्रियल टाउनशिप में कामकाज।
- चार-पहिया वाहनों में अधिकतम दो लोगों के आने-जाने की छूट।
- शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्य सिर्फ़ उन्हीं जगहों पर जहां मजदूरों को साइट पर ही रहने का इंतजाम किया गया हो।
- ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन, मनरेगा के तहत कामकाज, खाद्य प्रसंस्करण की ईकाइयाँ और ईंट-भट्ठा का काम।
- कृषि से जुड़े कामकाज, पशुपालन, बागवानी वगैह से जुड़े कामकाज।
- कृषि से जुड़े कामकाज मसलन, बुआई, कटाई वगैरह।
- स्वास्थ्य से जुड़े कामकाज।
- वित्तीय संस्थाएं खुली हुई हैं, मसलन, बैंक, वित्तीय कंपनियां, बीमा कंपनियां वगैरह के दफ़्तर खुले हैं। शेयर बाज़ार खुला हुआ है।
- दवा, मेडिकल उपकरण समेत हर तरह के आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की छूट। उनके कच्चे माल और बीच के उत्पाद के लाने-ले जाने पर छूट।