अडानी समूह और हिंडनबर्ग रिसर्च मुद्दे पर केंद्र सरकार विशेषज्ञों की समिति बनाने को तैयार है। लेकिन यह समिति करेगी क्या? क्या यह अडानी मामले की जाँच करेगी, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट की जाँच करेगी या फिर शेयर बाज़ार की नियामक संस्था की जाँच करेगी? जाँच होगी या समीक्षा भर होगी? इस सवाल का जवाब केंद्र ने ही दिया है। केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि शेयर बाजार के लिए नियामक तंत्र को मज़बूत करने के लिए इससे जुड़े विशेषज्ञों के एक पैनल बनाने के प्रस्ताव पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयरों में भारी गिरावट से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था।
अडानी-हिंडनबर्ग मुद्दे के मद्देनजर भारतीय निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक ढांचे में संशोधन की आवश्यकता है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति बनाने की इच्छा जताई। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र और सेबी की ओर से पेश भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'मेरे पास निर्देश हैं कि सेबी और अन्य एजेंसियाँ पूरी तरह से तैयार हैं, न केवल संचालन के लिहाज से, बल्कि दूसरी स्थितियों को भी ध्यान रखने के लिए। हालाँकि, अदालत के सुझाव के अनुसार सरकार को एक समिति गठित करने में कोई आपत्ति नहीं है।'
तुषार मेहता ने आगे कहा, 'लेकिन समिति का निर्णय बहुत प्रासंगिक होगा क्योंकि अंतरराष्ट्रीय निवेशकों या घरेलू निवेशकों को अनजाने में भी कोई ऐसा संदेश देना कि नियामक प्राधिकरणों को समिति द्वारा निगरानी की आवश्यकता है, धन के प्रवाह पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।' इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि समिति के सदस्यों के नामों के संभावित सुझाव के साथ हम एक सीलबंद कवर में नाम दे सकते हैं क्योंकि खुली अदालत की सुनवाई में चर्चा करना ठीक नहीं हो सकता है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने सुझाव दिया कि सॉलिसिटर जनरल बुधवार तक समिति के प्रस्तावित प्रारूप पर एक नोट दें। वह शुक्रवार को मामले की अगली सुनवाई करने पर सहमत हुए। पीठ ने इस पर सहमति व्यक्त की और मामले को 17 फरवरी 2023 के लिए सूचीबद्ध किया गया।
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच की मांग करने वाले विशाल तिवारी और मनोहर लाल शर्मा द्वारा दायर दो जनहित याचिकाओं पर विचार कर रही थी।
10 फरवरी को न्यायालय ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद बाजार की अस्थिरता से भारतीय निवेशकों की रक्षा के बारे में चिंता जताई थी और नियामक ढाँचे को मज़बूत करने के उपायों पर केंद्र और सेबी के विचार मांगे थे।
सुनवाई के दौरान CJI ने कमेटी गठित करने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था, 'सुझावों में से एक समिति बनाने जैसा कुछ है... हम सेबी या नियामक एजेंसियों पर कोई संदेह नहीं करना चाहते हैं। लेकिन सुझाव व्यापक विचार प्रक्रिया है ताकि कुछ इनपुट प्राप्त किए जा सकें। और फिर सरकार इस बात पर विचार कर सकती है कि क्या क़ानून में कुछ संशोधन की ज़रूरत है, क्या नियामक ढाँचे के लिए संशोधन की ज़रूरत है।'
बता दें कि तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की सामग्री की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक समिति के गठन की मांग की गई है। दूसरी याचिका एडवोकेट एमएल शर्मा द्वारा दायर की गई है और 'शॉर्ट-सेलिंग' को धोखाधड़ी का अपराध घोषित करने की मांग करती है। यह याचिका हिंडनबर्ग के संस्थापक नाथन एंडरसन के खिलाफ जांच की मांग करती है।
इस मामले में आज केंद्र की प्रतिक्रिया पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि फिर JPC गठन से स्पष्ट इंकार क्यों किया गया, जिसमें BJP और उसके सहयोगी ही हावी रहते? वैसे प्रस्तावित कमेटी हिंडनबर्ग की जांच करेगी या अडानी की?
बता दें कि यह मामला इसलिए चल रहा है कि अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह के खिलाफ कई आरोप लगाने वाली एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि इसकी कंपनियां शेयर की कीमतों का प्रबंधन और हेरफेर करती हैं।
हिंडनबर्ग रिसर्च ने उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनियों पर स्टॉक में हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमने अपनी रिसर्च में अडानी समूह के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों सहित दर्जनों व्यक्तियों से बात की, हजारों दस्तावेजों की जांच की और इसकी जांच के लिए लगभग आधा दर्जन देशों में जाकर साइट का दौरा किया। हालाँकि अडानी समूह ने इन आरोपों का खंडन किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद से अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों की क़ीमतें धड़ाम गिरी हैं और इससे समूह का मूल्य आधा से भी कम रह गया है।
अडानी पर अमेरिकी फर्म के आरोपों की जांच कर रहे हैं: सेबी
इस बीच, शीर्ष अदालत को सौंपे गए एक नोट में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने कहा है कि यह 'हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के साथ-साथ रिपोर्ट के आने से पहले और बाद की बाजार की गतिविधि, दोनों की जांच कर रहा है।' उसने कहा है कि वह ऐसा इसलिए कर रहा है कि सेबी विनियमों के उल्लंघन की पहचान की जा सके।