25 मई से शुरू होने वाली घरेलू उड़ानों के लिए नियम-क़ायदे जारी

12:42 pm May 21, 2020 | सत्य ब्यूरो - सत्य हिन्दी

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (एएआई) ने सोमवार से (25 मई) शुरू होने वाली घरेलू उड़ानों के लिए नियम-क़ायदे तय किए हैं। एएआई ने गुरुवार को इन नियम-क़ायदों के बारे में जानकारी दी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने बुधवार को ट्वीट कर कहा था कि 25 मई से घरेलू उड़ानों  को शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि सभी एयरपोर्ट्स और एयर कैरियर्स को इसके लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है।

नियम-क़ायदों के मुताबिक़, यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग के लिए 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना ज़रूरी होगा। एएआई ने कहा है कि सभी यात्रियों को एयरपोर्ट टर्मिनल की बिल्डिंग में प्रवेश करने से पहले स्क्रीनिंग ज़ोन से गुजरना ज़रूरी है। यह स्क्रीनिंग ज़ोन शहर में ही अलग जगह में बनाया गया है। 

एएआई की ओर से जारी नियमों के मुताबिक़, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को यात्रियों के एयरपोर्ट बिल्डिंग में प्रवेश करने से पहले उनके सामान को सैनिटाइज करने की व्यवस्था करनी होगी। सभी यात्रियों को मास्क और ग्लव्स पहनने होंगे। जिन लोगों की फ़्लाइट अगले 4 घंटों में होगी, उन्हें ही टर्मिनल की बिल्डिंग में प्रवेश करने दिया जाएगा। 

जिन लोगों के पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं होगा, उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। हालांकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐप डाउनलोड करना ज़रूरी नहीं है।

एयरपोर्ट स्टाफ़ को या तो फ़ेस शील्ड पहननी होगी या फिर काउंटर पर शीशे की दीवार रखनी होगी और सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे नियमों का लगातार अनाउंसमेंट करना होगा। यात्रियों को विमान में चढ़ते और उतरते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और एयरपोर्ट स्टाफ़ को पीपीई किट पहननी होगी। 

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण लगभग 2 महीने से हवाई सेवाएं बंद हैं। ट्रेन सेवाएं भी लगभग डेढ़ महीने तक बंद रहीं लेकिन केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के कारण जहां-तहां फंसे लोगों के लिए 12 मई से 15 जोड़ी ट्रेनें चलाईं और अब इसका विस्तार करते हुए 1 जून से हर दिन 200 ट्रेनों को चलाए जाने का एलान किया गया है। इनमें नॉन-एसी ट्रेनों को भी शामिल किया गया है।