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मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में 10 साल कैद, भाई अफजाल की सांसदी छिनेगी

मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में 10 साल कैद, भाई अफजाल की सांसदी छिनेगी

गाज़ीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को आज 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर 5 लाख का जुर्माना भी लगा है। 

गाजीपुर में आज एक विशेष अदालत ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को गैंगेस्टर से जुड़े मामलों में दस साल जेल की सजा सुनाई। हाल ही में इलाहाबाद में पुलिस सुरक्षा में पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की जिस तरह हत्या की गई थी, उसके मद्देनजर आज गाजीपुर में कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इसी कोर्ट ने उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद अफजाल अंसारी को लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिन्हा को हराया था। मनोज सिन्हा इस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं।

पांच बार के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर 1996 में विश्व हिंदू परिषद (VHP) के नेता नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण मामले और 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल होने का मामला दर्ज किया गया था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस साल जनवरी में 2001 की उसरी चट्टी गैंगवार की घटना के सिलसिले में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 147, 148, 149 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

पिछले साल दिसंबर में, माफिया डॉन और उसके सहयोगी भीम सिंह को हत्या और हत्या के प्रयास से संबंधित पांच मामलों में गाजीपुर की एक अदालत ने 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। इन मामलों में कांस्टेबल रघुवंश सिंह की हत्या और गाजीपुर के एडिशनल एसपी पर हमला शामिल है। लखनऊ जिला जेलर एसके अवस्थी को 2003 में पिस्तौल दिखाकर धमकाने के आरोप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

अफजाल अंसारी को 4 साल की जेल

गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामलों में मुख्तार के सगे भाई अफजाल अंसारी को चार साल कैद की सजा सुनाई गई है। अफजाल अंसारी गाजीपुर से बसपा सांसद हैं। लाइव लॉ के मुताबिक गाजीपुर की विशेष अदालत के फैसले के बाद अफजाल अंसारी को संसद से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

लंबे समय से जेल में हैं मुख्तार

मुख्तार गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने के हिस्ट्रीशीटर हैं, जिनके खिलाफ 61 मामले दर्ज हैं। अंसारी 2005 से मऊ में एक सांप्रदायिक दंगे के मामले में आत्मसमर्पण करने के बाद से जेल में है, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई थी। मुख्तार ने मऊ सदर सीट का विधानसभा में पांच बार प्रतिनिधित्व किया था - दो बार बसपा उम्मीदवार के रूप में और तीन बार निर्दलीय के रूप में। 

अंसारी ने पिछला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा और अपने बड़े बेटे अब्बास को उसी मऊ सदर सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के टिकट पर खड़ा किया, जिसने चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। पिछले साल 21 सितंबर को, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अपील पर सुनवाई करते हुए अंसारी को 2003 में एक जेलर पर हमले के एक मामले में सात साल कैद की सजा सुनाई थी। एक दिन बाद, हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में अंसारी के खिलाफ 1999 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में पांच साल कारावास की सजा सुनाई थी।

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