दुष्कर्म के दोषी गुरमीत राम रहीम को मिली एक महीने की पैरोल
हत्या, बलात्कार के मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को हरियाणा की बीजेपी सरकार ने एक महीने की पैरोल दी है। गुरमीत राम रहीम सिंह वर्तमान में हरियाणा की रोहतक जेल में है।
गुरमीत राम रहीम सिंह को दोषी ठहराए जाने के बाद पहली बार पैरोल दी गई है। हालाँकि डेरा प्रमुख अब तक चार बार फरलो पर जेल से बाहर आ चुका है। हाल ही में फरवरी में उसे तीन सप्ताह की फरलो पर छुट्टी दी गई थी।
पैरोल का अर्थ है- किसी कैदी को किसी विशेष उद्देश्य के लिए अस्थायी रूप से या पूरी तरह से सजा की समाप्ति से पहले अच्छे व्यवहार के वादे पर जेल से अल्पकालिक अस्थायी रिहाई। फरलो में भी कैदी को जेल से कुछ ऐसी ही शर्तों के साथ रिहाई होती है।
लेकिन मुख्य अंतर यह है कि पैरोल अधिकार का मामला नहीं है और कैदी को तब भी वंचित किया जा सकता है जब वह अपनी रिहाई के लिए पर्याप्त केस बनाता है। जबकि कैदी को पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए बिना किसी विशेष कारण के भी समय-समय पर कैदी को फरलो दी जाती है।
गुरमीत राम रहीम को आख़िरी बार फऱवरी में 21 दिन की फरलो मिली थी। मेडिकल जांच कराने और अपनी मां से मिलने समेत विभिन्न आधारों पर वह पहले भी तीन बार जेल से बाहर आ चुका है।
डेरा प्रमुख सिरसा में अपने आश्रम में दो महिला शिष्यों के साथ बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। उसे अगस्त 2017 में पंचकूला में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था।
पिछले साल 2002 में डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या की साज़िश रचने के आरोप में चार अन्य लोगों के साथ डेरा प्रमुख को भी दोषी ठहराया गया था। 2019 में राम रहीम और तीन अन्य को भी 2002 में एक पत्रकार की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था।