दिल्ली पर सुप्रीम फैसले के क्या हैं मायने, क्या एलजी सक्सेना अब मानेंगे?
दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच पावर संतुलन को लेकर आज गुरुवार को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कई मायने हैं। इसे दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार दोनों को संजीदगी से समझना होगा। एलजी वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री केजरीवाल के बीच दिल्ली का सत्ता संघर्ष बहुत घटिया स्तर तक पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज तमाम मुद्दों को शीशे की तरह साफ कर दिया है। उम्मीद है कि अब दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए सक्सेना और केजरीवाल मिलकर काम करेंगे।
दिल्ली को एक खास दर्जा प्राप्त है क्योंकि यह एक केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के विपरीत इसकी अपनी विधानसभा और एक चुनी हुई सरकार है। इस अनूठी स्थिति ने चुनी हुई सरकार और केंद्र द्वारा नियुक्त एलजी की संबंधित शक्तियों पर बहस छेड़ दी थी।
क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सेवाओं के नियंत्रण को लेकर चल रहे विवाद को समाप्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार का सेवाओं पर नियंत्रण है जबकि केंद्र का भूमि, कानून और व्यवस्था पर अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि असली सत्ता चुनी हुई सरकार के पास ही रहनी चाहिए। अदालत ने माना कि यदि प्रशासनिक सेवाओं को विधायी और कार्यकारी डोमेन से बाहर रखा गया है, तो मंत्रियों को उन सिविल सेवकों को नियंत्रित करने से बाहर रखा जाएगा जिन्हें कार्यकारी निर्णयों को लागू करना है। कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि एलजी दिल्ली के मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट की सहायता और सलाह से बंधे हुए हैं। यानी केजरीवाल की कैबिनेट और मंत्रियों की सलाह के मुताबिक ही एलजी को काम करना है।
केजरीवाल सरकार के लिए इसका मतलबः 2014 में आम आदमी पार्टी (आप) के सत्ता संभालने के बाद से, दिल्ली राज्य के शासन को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच लगातार सत्ता संघर्ष चलता आ रहा है। दोनों पक्षों या ये कहिए कि दोनों राजनीतिक दलों के परस्पर विरोधी हितों और मुखर कार्रवाइयों ने दिल्ली में शासन को विवादास्पद बना दिया है।
केजरीवाल सरकार ने विधानसभा और बाद में नगर निगम (एमसीडी) चुनाव में भारी जीत हासिल की है। इसके बावजूद सरकार के मामलों में उपराज्यपाल के दखल के कारण सरकार वस्तुतः अपंग होकर रह गई थी। राज्य के अधिकारियों और नौकरशाहों की पोस्टिंग और तबादलों से संबंधित मुद्दों से लेकर प्रशासनिक आदेशों तक पर एलजी ने मंत्रियों से ऊपर अपने कथित अधिकार का प्रयोग किया। अब एलजी के पास दिल्ली से संबंधित मामलों पर व्यापक प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रहेगा।
यह केजरीवाल सरकार को काफी हद तक टेंशन फ्री कर देगा क्योंकि पहले सरकार के फैसलों को एलजी के नजरिए से गुजरना पड़ता था और अक्सर वह दिल्ली सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को पलट देते थे। नौकरशाही के नियंत्रण को लेकर उनके बीच तीव्र शक्ति संघर्ष था। एलजी दिल्ली के नौकरशाहों की बैठकें लेते थे और कई बार सरकार ने नौकरशाहों को सीधे एलजी को रिपोर्ट न करने के लिए कहा था। लेकिन नौकरशाह एलजी की सुनते थे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उपराज्यपाल की नियमित दखलन्दाजी और जांच को खत्म कर दिया है। सरकार को अब एलजी की गर्दन के नीचे सांस नहीं लेना पड़ेगा। केजरीवाल सरकार एलजी द्वारा रद्द किए जाने के डर के बिना अपनी नीतियों को बनाने और लागू करने में सक्षम होगी। इससे न केवल मंत्रियों को सांस लेने का मौका मिलेगा, बल्कि आम आदमी पार्टी (आप) को अपने प्रमुख मतदाता समूहों को लक्षित करने वाली योजनाओं को लागू करके दिल्ली पर मजबूत पकड़ हासिल करने में भी मदद मिलेगी। भाजपा दिल्ली सरकार से संबंधित विवादास्पद मुद्दों को एक्सपोज करने की अपनी शक्ति खोने जा रही है क्योंकि सरकार के फैसलों में एलजी के हस्तक्षेप से वे सुर्खियों में आ जाएंगे। एलजी अब भाजपा नेताओं को सीक्रेट दस्तावेज भी शेयर नहीं कर पाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एलजी के साथ रोज-रोज की तकरार भी खत्म हो जाएगी, जिसने केजरीवाल सरकार को किसी न किसी विवाद में हमेशा के लिए उलझा दिया था।
हाल ही में, दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर कहा था कि केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण के संबंध में अभिलेखों को जब्त करने और कार्यकारी कार्रवाई का निर्देश देने का उनका निर्देश "असंवैधानिक" और "अलोकतांत्रिक" है। जिस पर शीश महल स्टोरी मीडिया में आई थी। पत्र में आतिशी ने एलजी से "अपना कम्युनिकेशन वापस लेने" और "दिल्ली और उसके लोगों के लिए संविधान द्वारा निर्धारित शासन की योजना को बहाल करने" का आग्रह किया।
केजरीवाल के आधिकारिक आवास की मरम्मत पर खर्च किए गए करोड़ों रुपये के विवाद के बीच सक्सेना ने अधिकारियों को खर्च के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था और 15 दिनों के भीतर इस मामले पर रिपोर्ट मांगी थी।
पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की उस याचिका पर एल-जी सक्सेना के कार्यालय को एक महीने के भीतर तीसरा नोटिस भेजा, जिसमें उन पर दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की नियुक्ति के लिए निर्वाचित सरकार की सिफारिश को विफल करने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था।
कुछ महीने पहले, सरकार के कामकाज में एलजी सक्सेना के कथित हस्तक्षेप के विरोध में, केजरीवाल के नेतृत्व में आप विधायकों ने उनके कार्यालय तक मार्च किया था। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के काम जानबूझकर राजनीतिक कारणों से बाधित किए जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा था कि उपराज्यपाल हमारे होमवर्क की जांच करने के लिए हमारे हेडमास्टर नहीं हैं। उन्हें हमारे प्रस्तावों के लिए हां या ना कहना है।" दिल्ली सरकार के शिक्षकों को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए फ़िनलैंड भेजने पर एलजी की "आपत्तियों" का आप विधायकों ने विरोध किया था।
सरकार के स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फ़िनलैंड भेजने के प्रस्ताव सहित कई मुद्दों पर फरवरी में एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच चल रहे झगड़े के बीच, सरकार ने अपने अधिकारियों को एलजी से सीधे आदेश लेने से रोकने का निर्देश दिया।
फरवरी में, उपराज्यपाल और सरकार के बीच स्कूल हेडमास्टरों की नियुक्ति को लेकर टकराव हुआ था। तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया था कि एलजी ने सरकार पर देरी करने का झूठा आरोप लगाया था और उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मंत्री के बजाय सीधे उन्हें रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था।