अब चेती सरकार, बिहार में 16-31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन

11:25 pm Jul 14, 2020 | सत्य ब्यूरो - सत्य हिन्दी

कोरोना के कहर को अब तक झुठलाते रहने वाली बिहार सरकार ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने 16 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए पूर्ण लॉकडाउन का एलान कर दिया है। 

इसकी तात्कालिक वजह यह मानी जा रही है कि मंगलवार को बिहार में कोरोना के एक दिन में सबसे ज़्यादा 1,432 मामले मिले हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पूर्ण लॉकडाउन का एलान करते हुए कहा है कि यह संक्रमण रोकने के लिए किया जा रहा है।

पूर्ण लॉकडाउन!

उन्होंने कहा कि म्युनिसपैलिटी, ज़िला, सब-डिवीज़न और ब्लॉक, हर स्तर पर लागू किया जाएगा। सुशील मोदी ने बीजेपी की एक वर्चुअल रैली को में कहा कि लॉकडाउन का फ़ैसला इसलिए किया गया है कि कोरोना की न कोई दवा है न ही टीका, इसके संक्रमण के चक्र को तोड़ कर ही इसे रोका जा सकता है। 

बता दें कि बिहार में कोरोना के अब तक 18,853 मामले सामने आ चुके हैं, इसमें से 1,432 एक दिन मंगलवार को आए। संक्रमण के ये मामले, पटना, पर्वी चंपारण, बेगूसराय, नालंदा, भागलपुर, नवादा, पश्चिमी चंपारण और मुजफ़्फ़रपुर ज़िलों से आए हैं। 

बंद दफ़्तर

इस दौरान केंद्र सरकार, सभी सरकारी उपक्रम और स्वायत्त विभागों के दफ़्तर बंद रहेंगे। रक्षा, पुलिस, सरकारी खजाना, जनहित उपयोग, बिजलीघर, ट्रांसमिशन वगैर से जुड़े कामकाज को इससे बाहर रखा गया है। इसी तरह राज्य सरकार के कार्यालय बंद रहेंगे, लेकिन पुलिस, होम गार्ड्स, अग्नि शमन विभाग, सिविल डिफेंस को इससे बाहर रखा गया है।

क्या खुला रहेगा, क्या रहेगा बंद

  • केंद्र सरकार के कार्यालय और उनके स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे। 
  • लेकिन सुरक्षा बलों, सार्वजनिक उपयोगिताओं, आपदा प्रबंधन, बिजली उत्पादन और डाकघरों में कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या के साथ काम करने की अनुमति दी गई है।
  • राज्य सरकार के कार्यालय, इसके स्वायत्त / अधीनस्थ अधिकारी और सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे।
  • इसमें सुरक्षा बल, आग और आपातकालीन, आपदा प्रबंधन, चुनाव, सार्वजनिक उपयोगिताओं, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, कृषि, पशुपालन, नगर निकाय, वन अधिकारी, सामाजिक कल्याण के कार्यालय को छूट दी गई है।
  • वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
  • लेकिन बैंकों, आईटी और संबंधित सेवाओं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, दूरसंचार, ई-कॉमर्स, पेट्रोल पंप, बिजली उत्पादन, खाद्य, किराना और कृषि उत्पादों से जुड़ी दुकानों और सेवाओं को छूट दी गई है। 
  • होम डिलीवरी विकल्प के साथ रेस्तरां को खोलने की अनुमति दी गई है। 
  • लॉकडाउन के दौरान परिवहन सेवाएं निलंबित रहेंगी।
  • लेकिन हवाई और रेल परिवहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, गतिविधियों के लिए निजी वाहन, आवश्यक सेवा प्रदाता, व्यवसाय परिवहन वाहन को छूट दी गई है।