असमः सीएम हिमंता सरमा ने एनआरसी और आधार को लेकर किया बड़ा ऐलान

10:11 am Sep 08, 2024 | सत्य ब्यूरो

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को उन लोगों को आधार कार्ड जारी नहीं करने के सरकार के फैसले की घोषणा की, जिन्होंने 2014 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के लिए आवेदन नहीं किया था।

उन्होंने कहा कि यह निर्णय असम सरकार के एक बड़े अभियान का हिस्सा है। उन्होंने धुबरी, बारपेटा और मोरीगांव का उदाहरण दिया, जहां उन्होंने कहा कि जारी किए गए आधार कार्डों की कुल संख्या इन जिलों की अनुमानित आबादी से अधिक है।

उन्होंने कहा कि इन तीन जिलों में - जिनमें से तीनों मुस्लिम-बहुल हैं - धुबरी, बारपेटा और मोरीगांव के लिए अनुमानित जनसंख्या आंकड़ों के मुकाबले आधार कार्ड जारी करने का प्रतिशत क्रमशः 103%, 103% और 101% है। उन्होंने कहा कि इसलिए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि "संदिग्ध विदेशियों" ने भी इन जिलों में आधार कार्ड का उपयोग किया है।

उन्होंने कहा कि इस वजह से, राज्य सरकार ने भविष्य में आधार कार्ड जारी करने के लिए एक मानक संचालन प्रोटोकॉल जारी करने का निर्णय लिया है, जिससे किसी को अपना एनआरसी आवेदन नंबर देना अनिवार्य हो जाएगा, जो उन्हें 2015 में आवेदन करते समय प्रदान किया गया था।

एनआरसी प्रक्रिया 2015 में शुरू हुई थी। वर्तमान में 2019 में "अंतिम एनआरसी" के प्रकाशन के बाद अधर में है। यह प्रक्रिया यह तय करने के लिए शुरू की गई थी कि क्या आवेदक ने 24 मार्च, 1971 से पहले राज्य में प्रवेश किया था। जो लोग उस तिथि से पहले असम में प्रवेश करते पाए गए, उन्हें एनआरसी में शामिल किया जाना था, और नागरिक के रूप में मान्यता दी जानी थी। जिन लोगों को एनआरसी से बाहर रखा गया था, उन्हें राज्य की विदेशी न्यायाधिकरण प्रणाली में मुकदमे का सामना करना पड़ा।

इस प्रक्रिया के लिए आवेदन मार्च और अगस्त 2015 के बीच किए गए थे और 3,30,27,661 लोगों ने आवेदन किया था। अगस्त 2019 में प्रकाशित अंतिम एनआरसी में, इनमें से 19 लाख आवेदकों को बाहर कर दिया गया था। हालाँकि, उस एनआरसी को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। सरमा ने कहा कि जो लोग एनआरसी के लिए आवेदन करने वाले 3.3 करोड़ लोगों में से नहीं हैं, उन्हें आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा- “यह सवाल कि क्या व्यक्ति का नाम एनआरसी में शामिल किया गया था या बाहर किया गया था, एक अलग बात है, लेकिन उसे एक आवेदक होना चाहिए। यदि आपने आवेदन ही नहीं किया था, तो इसका मतलब है कि आप असम में थे ही नहीं। उससे प्रथम दृष्टया यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति 2014 के बाद असम में दाखिल हुआ था... 1 अक्टूबर से, असम में आधार कार्ड की उपलब्धता एक कठिन परीक्षा होगी... हम अगले 10-15 दिनों में एक कठिन एसओपी जारी करेंगे।'' उन्होंने कहा कि चाय बागान समुदाय को इस प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों से छूट दी जाएगी। राज्य सरकार अभी तक समुदाय के बड़ी संख्या में लोगों को आधार कार्ड उपलब्ध नहीं करा पाई है।

उन्होंने कहा कि हालांकि केंद्र सरकार आधार जारी करती है। लेकिन उसने संबंधित जिला कलेक्टर से अनापत्ति प्रमाण पत्र को आवश्यक बनाकर असम सरकार को कुछ पावर दी है।