यूपी के डिप्टी सीएम मौर्य को इलाहाबाद हाई कोर्ट का नोटिस
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को नोटिस देकर कहा है कि वे खुद पर लगे ज़मीन हड़पने के आरोप का जवाब दें।
अदालत का यह नोटिस ऐसे समय आया है जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में ही कुछ महीने बचे हैं और इस मामले से मौर्य की राजीतिक दिक्क़तें बढ़ सकती हैं।
जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस ओम प्रकाश त्रिपाठी की बेंच ने राज्य सरकार से भी कहा है कि वह बताए कि उसे इस मामले में क्या कहना है।
इस याचिका पर अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी।
क्या है मामला?
प्रयागराज के विष्णु प्रसाद त्रिपाठी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर याचिका में मौर्य पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं।
प्रयागराज के कालिंदीपुरम आवास योजना के एक प्लॉट को लेकर विवाद है।
विष्णु मूर्ति त्रिपाठी ने याचिका में कहा है कि पुलिस ने केशव प्रसाद मौर्य की शह पर कालिंदीपुरम स्थित मकान पर कुंती देवी को ज़बरन कब्जा दिलवाया। याचिकाकर्ता ने यह मकान गुड़ मंडी चौक निवासी राकेश कुमार गुप्ता और अंजना गुप्ता से खरीदा था। उन्होंने इस संबंध में कोर्ट में दस्तावेज भी पेश किए।
याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने उप मुख्यमंत्री का लिखा एक पत्र भी पेश किया
यह पत्र प्रयागराज के सीनियर सुपरिटेंडेंट को लिखा गया है। इसमें याचिकाकर्ता ने जिस मकान को अपना बताया है, उस पर कुंती देवी को कब्जा दिलाकर अवगत कराने को कहा गया है।
विवादों में हैं मौर्य!
याद दिला दें इसके पहले केशव प्रसाद उस समय विवादों आ गए जब उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि अयोध्या-काशी में भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है मथुरा में इसकी तैयारी ज़ोरों पर है।
बता दें कि मथुरा में शाही ईदगाह मसजिद को लेकर विवाद है और विश्व हिन्दू परिषद इसे श्रीकृष्ण जन्मभूमि बताते हुए मसजिद हटा कर वहां मंदिर बनाने की बात कहता आ रहा है।