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पाकिस्तान: सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई

पाकिस्तान: सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई

इमरान खान सरकार के खिलाफ रद्द किए गए अविश्वास प्रस्ताव के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई होगी। 

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भी इमरान खान सरकार से जुड़े घटनाक्रम पर कोई फैसला नहीं सुनाया। बुधवार को भी इस मामले में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने मंगलवार को अंतरिम प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ दायर अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली (पाकिस्तानी संसद) की कार्यवाही का रिकॉर्ड मांगा।पाकिस्तान के चीफ जस्टिस (सीजेपी) उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल अहसन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंडोखेल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के फैसले की वैधता पर आज अपनी सुनवाई फिर से शुरू की।

कल, सीजेपी ने टिप्पणी की थी कि अदालत इस मुद्दे पर उचित आदेश जारी करेगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के वकील फारूक एच. नाइक द्वारा अपनी दलीलें पेश करने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी गई थी।सीजेपी उमर अता बंदियाल ने मंगलवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट नीतिगत मामलों की जांच में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि वह केवल अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के लिए डिप्टी स्पीकर द्वारा उठाए गए कदमों की संवैधानिकता का पता लगाना चाहता है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बंदियाल ने कहा- 

हमारा पूरा फोकस डिप्टी स्पीकर के फैसले पर है..उस खास मुद्दे पर फैसला करना हमारी प्राथमिकता है। अदालत यह देखना चाहती है कि क्या बेंच डिप्टी स्पीकर के फैसले की समीक्षा कर सकती है।


- चीफ जस्टिस पाकिस्तान, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में

उन्होंने कहा, अदालत राज्य के मामलों और विदेशी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट केवल स्पीकर की कार्रवाई की वैधता पर फैसला करेगा। सीजेपी ने कहा, हम सभी पक्षों से इस प्वाइंट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे। जस्टिस इजाजुल अहसान ने कहा कि अदालत केवल संवैधानिक मामले के देख रही है।अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने अदालत को सूचित किया कि वह वकीलों की दलीलें समाप्त होने के बाद गुरुवार को अपनी दलीलें देंगे। उन्होंने कहा कि वह अदालत को विस्तार से जानकारी देना चाहते हैं क्योंकि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। जस्टिस इजाजुल अहसान ने कहा, हालांकि समय समाप्त हो रहा है, अदालत जल्दबाजी में मामले का फैसला नहीं कर सकती है। 

सीजेपी बंदियाल ने कहा कि पीठ कल तक आदेश जारी करने का प्रयास करेगी। इसके बाद अदालत ने बुधवार तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। चुनाव आयोग का इनकार

आज की सुनवाई के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनेटर रजा रब्बानी ने कहा पाकिस्तान चुनाव आयोग तीन महीने के भीतर आम चुनाव कराने को तैयार नहीं है। हालांकि, चुनाव आयोग ने चुनाव के संबंध में कोई भी बयान जारी करने से इनकार किया है।

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