उन्नाव रेप पीड़िता की माँ ने कहा, विधायक ने कराया एक्सीडेंट
क्या उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता, उनके वकील और रिश्तेदारों की गाड़ी के ट्रक से टक्कर होने के मामले में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का हाथ है। पीड़िता की माँ ने तो यही बयान दिया है। बता दें कि सेंगर पर पीड़िता ने आरोप लगाया था कि जून, 2017 में जब वह नौकरी माँगने उनके आवास पर गई थी तो विधायक ने उसके साथ बलात्कार किया था। इस दुर्घटना में पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई है जबकि पीड़िता और उनके वकील की हालत गंभीर है।
हादसे के बाद पीड़िता की माँ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘मुझे पता चला है कि यह दुर्घटना विधायक ने करवाई है। वह जेल के अंदर से ही सब कुछ करवा रहे हैं। विधायक कुलदीप सेंगर के गुर्गे लगातार हमारे परिवार को डराते-धमकाते रहते हैं। विधायक भले ही जेल में हो लेकिन उनके पास वहाँ भी फ़ोन है। विधायक तो जेल में हैं लेकिन उसके आदमी बाहर हैं। हमें न्याय चाहिए।’
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गाँधी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीख़ा हमला बोलते हुए पूछा है कि उन्नाव बलात्कार मामले का अभियुक्त अब तक उस पार्टी में क्यों है। उन्होंने यह सवाल भी उठाया है कि इस मामले में सीबीआई की जाँच कहाँ तक पहुँची। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा है कि बलात्कार पीड़िता के साथ सड़क दुर्घटना होना बेहद चौंकाने वाली घटना है। उन्होंने पूछा है कि पीड़िता और गवाहों की सुरक्षा में ढिलाई क्यों बरती गई है
पीड़िता के परिवार ने कहा था कि बलात्कार मामले में विधायक और उनके साथियों ने पुलिस में शिक़ायत नहीं करने के लिए उन पर दबाव बनाया था। परिवार ने कहा था कि विधायक के भाई अतुल सिंह सेंगर व उसके साथियों ने उसके पिता के साथ मारपीट की थी और इसके बाद पुलिस हिरासत में पीड़िता के पिता की मौत हो गई थी। मौत से पहले पीड़िता के पिता का वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने विधायक के भाई और समर्थकों पर उन्हें पीटे जाने का आरोप लगाया था।
पीड़िता ने पुलिस के रवैये से परेशान होकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने का भी प्रयास किया था। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार के मामले में जेल में बंद हैं। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और ड्राइवर को हिरासत में लिया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है।
लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने कुलदीप सिंह सेंगर से सीतापुर जेल में मुलाक़ात की थी। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी विधायक को गिरफ़्तार न करने पर सीबीआई को फटकार भी लगाई थी।