केंद्र के न चाहते हुए भी तेलंगाना में अनुसूचित जनजाति कोटा 10%
तेलंगाना सरकार ने 1 अक्टूबर से अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षण 6 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी करने की घोषणा की है। यह आरक्षण सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू होगा। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर यह निर्णय लिया है। तेलंगाना में आदिवासी राज्य की आबादी का 10 फीसदी हैं।
लगभग छह साल पहले, तेलंगाना राज्य विधानसभा ने राज्य में आदिवासियों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाला एक विधेयक पारित किया और इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा। राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और आदिवासियों की बार-बार गुहार के बावजूद केंद्र ने बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया।
केंद्र के उदासीन रवैये से परेशान मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपने फैसले की घोषणा की थी कि टीआरएस सरकार कई दशकों से शोषित और उत्पीड़ित आदिवासियों को न्याय देने के लिए बढ़े हुए आरक्षण को लागू करेगी। इसी के तहत शुक्रवार शाम को आदेश जारी किए गए थे।
सूत्रों ने कहा कि राज्य सरकार ने आदिवासी आरक्षण को बढ़ाने का निर्णय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लिया है कि तमिलनाडु में कुल आरक्षण 50 फीसदी की सीमा को पार कर गया है और 1994 में 69 फीसदी हो गया है। पिछले 28 वर्षों से, 69 फीसदी आरक्षण लागू है। इसके अलावा, केंद्र ने संवैधानिक पवित्रता प्रदान करने के लिए अनुसूची 9 में तमिलनाडु के इन बढ़े हुए आरक्षणों को भी शामिल किया। हालांकि, इसने तेलंगाना के बार-बार अनुरोधों को नजरअंदाज किया है।
इंद्रा साहनी मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण को 50 प्रतिशत पर सीमित किया जाना चाहिए, लेकिन "विशेष परिस्थितियों" में, यह तय सीमा से आगे जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने आरक्षण कोटा बढ़ाने के लिए ऐसी कई विशेष परिस्थितियों पर विचार किया। यह ध्यान दिया जा सकता है कि तेलंगाना में आदिवासी आबादी अधिक है और वे उत्पीड़न और शोषण के अधीन हैं, और वे राज्य के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में भी रहते हैं।
इसके अलावा, आदिवासियों की स्थितियों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त चेलप्पा समिति ने व्यापक सुनवाई की और प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश की। इसने सिफारिश की है कि शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आदिवासियों के लिए आरक्षण बढ़ाना उनके विकास को सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है। सीएमओ के सूत्रों ने बताया कि ये सभी कारक सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य "विशेष परिस्थिति" खंड को पूरा करते हैं।
तेलंगाना का गठन अपने आप में एक विशेष अवसर था क्योंकि के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में तेलंगाना समाज ने राज्य का दर्जा हासिल करने के लिए एक अथक लड़ाई लड़ी। राज्य गठन के बाद, मुख्यमंत्री ने उप-योजना के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए बजटीय आवंटन इस शर्त के साथ बढ़ा दिया कि आवंटित बजट उसी वर्ष खर्च किया जाना चाहिए और अव्ययित धन को उसी मकसद के लिए अगले वित्तीय वर्ष में ले जाया जा सकता है।
सरकार द्वारा आदिवासियों के उत्थान के लिए आदिवासी आवासीय विद्यालयों को बढ़ाने सहित कई कल्याणकारी उपाय किए जाने के बावजूद, वे दशकों के उत्पीड़न और लापरवाही के कारण अत्यधिक गरीबी और पिछड़ेपन से जूझ रहे हैं। राज्य सरकार का नवीनतम निर्णय आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है।