तमिलनाडु के गिरफ्तार बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी को निजी अस्पताल में ट्रांसफर करने की अनुमति देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ई़डी) ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ईडी द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 जून को सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। सेंथिल बालाजी को ईडी ने 13 जून को कैश फॉर जॉब स्कैम के केस में गिरफ्तार किया था। यह मामला कथित तौर पर 2011-2016 के बीच का है। जब वह एआईएडीएमके सरकार में परिवहन मंत्री थे।
सेंथिल बालाजी के परिवार ने उनकी गिरफ्तारी के तरीके को चुनौती देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। परिवार ने इलाज के लिए उन्हें निजी अस्पताल कावेरी में ट्रांसफर करने की अनुमति मांगी थी। जिसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने उनके ईलाज के लिए सरकारी अस्पताल से निजी अस्पताल में ट्रांसफर करने की अनुमति दी थी। ईडी मद्रास उच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने डीएमके नेता सेंथिल बालाजी के करूर स्थित आवास और राज्य सचिवालय स्थित उनके कार्यालय पर छापेमारी की थी। इसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। 13 जून को गिरफ्तारी के बाद का उनका एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वो रोते नजर आ रहे थे। ईडी हिरासत में उनकी तबियत भी खराब हो गई थी। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईडी ने उन्हें सरकारी अस्पताल से निजी अस्पताल में भर्ती कराया था।