सपा नेता आजम खान को शनिवार को हेटस्पीच मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2 वर्ष की सजा सुनाई है। आजम खान को यह सजा 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके एक भाषण के लिए मिली है। आजम ने एक चुनावी सभा में सीएम-डीएम पर आपत्तिजनक और भड़काऊ मानी जाने वाली टिप्पणियां की थीं। उनकी इस टिप्पणी का वीडियो भी खूब वायरल हुआ था।
इस पर जमकर हंगामा हुआ था। इसके बाद आजम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाकर केस दर्ज किया गया था। आजम खान अलग-अलग मामलों में करीब 27 महीने तक जेल में रह चुके हैं। उन्हें 19 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। अब एक बार फिर हेट स्पीच मामले में सजा मिलने के बाद उनकी परेशानियां बढ़ती हुई दिख रही हैं।
हेट स्पीच मामले में पहले भी दोषी करार हो चुके
आजम खान इससे पहले भी हेट स्पीच के आरोपों का सामना कर चुके हैं। अप्रैल 2019 में उनपर आरोप लगा था कि एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा रामपुर जिले के तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। इसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था।इस मामले में उन्हें आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। निचली अदालत ने उन्हें तीन वर्ष की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी। इस मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी -एमएलए कोर्ट ने उन्हें 25 मई को बरी कर दिया था।