महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लाउडस्पीकर को लेकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे द्वारा दी गई धमकी के बाद अब महाराष्ट्र सरकार एक्शन में आ गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने पूरे राज्य के पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। एसआरपीएफ की 87 बटालियन को राज्य के अलग-अलग हिस्सों में तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा 30,000 से ज्यादा होमगार्ड को ड्यूटी पर लगाया गया है।
महाराष्ट्र पुलिस ने यह फैसला गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया है।
महाराष्ट्र के डीजीपी रजनीश सेठ का कहना है कि पूरे राज्य में मनसे के 15,000 से अधिक लोगों पर कार्रवाई की गई है और उन्हें सीआरपीसी 149 का नोटिस दिया गया है।
महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने महाराष्ट्र पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की और कानून व्यवस्था बेहतर करने को लेकर चर्चा की।
सूत्रों का कहना है कि दिलीप वलसे पाटिल ने महाराष्ट्र के डीजीपी रजनीश सेठ और सभी जिलों के एसपी को आदेश दिए हैं कि राज्य में कहीं भी कोई भी सुरक्षा व्यवस्था का मख़ौल ना उड़ाए और अगर कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेता है तो फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
यही कारण है कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है।
डीजीपी रजनीश सेठ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि समाज में एक सही मैसेज जा सके।
डीजीपी का कहना है कि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा 4 मई से पूरे राज्य में मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाए जाने के एलान के बाद पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है।
इसके अलावा अति संवेदनशील इलाकों में जाकर पुलिस लोगों से आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील भी कर रही है।
गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने राज ठाकरे द्वारा दी गई धमकी के बाद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। पाटिल का कहना है कि महाराष्ट्र के संवेदनशील इलाकों में पुलिस का बंदोबस्त बढ़ाया जा रहा है।
बता दें कि राज ठाकरे ने औरंगाबाद रैली के दौरान कहा था कि अगर मस्जिदों से अवैध लाउडस्पीकरों को 3 मई तक नहीं हटाया गया तो फिर मनसे के कार्यकर्ता उसका जवाब देंगे और उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी।
राज ठाकरे को औरंगाबाद रैली की इजाजत शर्तों के आधार पर दी गई थी लेकिन उनके भाषण की जांच करने के बाद औरंगाबाद पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। औरंगाबाद पुलिस ने राज ठाकरे की रैली की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की थी।
केस दर्ज
उधर, औरंगाबाद की सभा में भड़काऊ भाषण देने के मामले में मनसे प्रमुख राज ठाकरे और रैली के आयोजकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A,116 और 117 के तहत औरंगाबाद में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में औरंगाबाद पुलिस अब राज ठाकरे से पूछताछ भी कर सकती है।