आर्यन की ज़मानत पर फ़ैसला बाद में, 20 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे

02:41 pm Oct 15, 2021 | सोमदत्त शर्मा

कॉर्डेलिया क्रूज़ ड्रग्स मामले में फिल्म अभिनेता शाहरूख ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान को गुरुवार को भी जमानत नहीं मिल पाई। मुंबई की एक सत्र अदालत ने ज़मानत याचिका पर बुधवार तक के लिए आदेश सुरक्षित रखते हुए आर्यन को वापस जेल भेज दिया। इस फ़ैसले का मतलब यह हुआ कि आर्यन 20 अक्टूबर से पहले तो जेल से बाहर नहीं ही आ पाएँगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि दशहरा उत्सव और सप्ताहांत के कारण उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय दोनों 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। आर्यन अपनी गिरफ्तारी के बाद से 12 दिन जेल में बिता चुके हैं।

एक दिन पहले ही यानी बुधवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की तरफ़ से अदालत में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने कहा था कि आर्यन ख़ान के संबंध विदेश में रहने वाले ड्रग पेडलर से हैं लिहाजा एनसीबी विदेश मंत्रालय के संपर्क में है और इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर यह ड्रग पेडलर कौन है। एएसजी ने सबूत के तौर पर आर्यन ख़ान के वॉट्सएप चैट की जानकारी भी कोर्ट में जमा की है जिसमें आर्यन ख़ान विदेशी ड्रग पेडलर के साथ बड़ी मात्रा में ड्रग्स की डील की बात कर रहा था। कॉर्डेलिया क्रूज़ ड्रग्स मामले में आर्यन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं और आर्थर रोड जेल में बंद हैं। 

जमानत का किया विरोध 

बुधवार को एएसजी अनिल सिंह ने स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में एनसीबी की तरफ से जवाब दाखिल करते हुए आर्यन ख़ान की जमानत याचिका का विरोध किया था। अनिल सिंह ने कहा था कि भले ही आर्यन के पास से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है लेकिन आर्यन ड्रग्स की इस पूरी साजिश का हिस्सा रहे हैं। 

उन्होंने कहा था कि यही कारण है कि अगर आर्यन जेल से बाहर आ जाते हैं तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और देश छोड़कर फरार हो सकते हैं इसलिए उन्हें जमानत ना दी जाए।

देखिए, इस मामले में नवाब मलिक से बातचीत। 

अनिल सिंह ने अदालत के सामने कहा था कि आर्यन से पूछताछ के बाद ही एनसीबी ने ड्रग पेडलर अचित कुमार को गिरफ्तार किया था और उससे गांजा भी बरामद किया था। अचित कुमार ने पूछताछ में कुबूल किया है कि वह आर्यन को भी ड्रग्स की सप्लाई किया करता था। 

अनिल सिंह ने अदालत से कहा था, आर्यन इसी केस में पकड़े गए दूसरे अभियुक्त अरबाज मर्चेंट से भी चरस लिया करता था। एनसीबी ने इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी यह जानकारी दी थी कि आर्यन अपने दोस्त अरबाज मर्चेंट से क्रूज़ पर चरस लेने वाला था लेकिन उससे पहले ही एनसीबी ने उसे धर दबोचा। 

अनिल सिंह ने अदालत को यह भी बताया कि आर्यन और अरबाज मर्चेंट काफी अच्छे दोस्त हैं और दोनों मिलकर ड्रग्स लेते हैं।

वॉट्सएप चैट का हवाला

एएसजी अनिल सिंह ने बुधवार को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा था कि एनसीबी एक विदेशी ड्रग्स पैडलर की खोज में है। इसके लिए वह विदेश मंत्रालय के संपर्क में भी है।

उन्होंने अदालत को बताया कि आर्यन ख़ान की वॉट्सएप चैट से खुलासा हुआ है कि वह विदेश में रहने वाले एक ड्रग पेडलर से बड़ी मात्रा में ड्रग्स के लिए बातचीत कर रहा था। हालांकि सिंह ने ये भी कहा कि यह अपने इस्तेमाल के लिए नहीं हो सकता लेकिन यह दूसरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए था। 

सिंह का इशारा ड्रग्स सप्लाई की तरफ था। सिंह ने कहा था कि यह एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा प्रतीत होता है जिसकी जांच अभी भी जारी है।

एनसीपी ने इस मामले में एनसीबी पर कई आरोप लगाए हैं।

एनसीबी के काम पर सवाल 

उधर, आर्यन के वकील अमित देसाई ने एनसीबी के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जांच एजेंसी ने 4 अप्रैल को इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग की बात अदालत में कही थी और आज 13 तारीख है, इस बीच में एनसीबी ने कोई जांच नहीं की है। 

देसाई ने कहा था कि प्रतीक गाबा ने आर्यन को पार्टी में बुलाया था लेकिन एनसीबी ने उसे गिरफ़्तार नही किया। देसाई ने कहा कि सभी अभियुक्त युवा हैं, उनसे बड़ी मात्रा में ड्रग्स भी नहीं मिली है और वे कई दिनों से हिरासत में हैं, इसलिए इनपर और कोई ज्यादती नहीं करनी चाहिए। 

एएसजी अनिल सिंह ने अदालत को बताया था कि आर्यन ख़ान पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 के तहत कार्रवाई की गई है। इसके तहत जिस व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया जाता है, उसे उसी अपराध के लिए साजिशकर्ता के रूप में भी दोषी माना जाता है। 

अनिल सिंह ने कहा था, “मैं इस बात की ओर इसलिए इशारा कर रहा हूं क्योंकि साजिश के मामले में यह जरूरी नहीं है कि सभी अभियुक्तों से ड्रग्स बरामद हो।”

एएसजी अनिल सिंह ने अदालत में जिरह करते हुए कहा कि आर्यन ख़ान अपने दोस्त अरबाज मर्चेंट और अन्य लोगों से ड्रग्स की खरीददारी करता था। छापे में अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम चरस बरामद की गई थी। 

आर्यन और अरबाज़ दोनों दोस्त हैं इसलिए आर्यन पर भी एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 के तहत कार्रवाई की गई है। छापेमारी के दौरान मिली ड्रग्स से पता चला है कि ड्रग्स की अवैध खरीद में आर्यन ख़ान की भूमिका सामने आती है।


अनिल सिंह, एनसीबी के वकील

उन्होंने कहा था कि शुरुआती जांच में पता चला है कि आर्यन ख़ान, अरबाज मर्चेंट से कॉन्ट्राबैंड मंगवाता था। आर्यन और अरबाज एक-दूसरे को काफी समय से जानते हैं इसलिए ये सुबूत उन्हें जमानत न देने के लिए काफी हैं।

धारा 29 पर बहस 

उधर, आर्यन के वकील अमित देसाई ने कहा कि एनसीबी ने आर्यन के ऊपर धारा 29 लगाई है, इसमें कहा गया है कि अगर अभियुक्त के पास से ड्रग्स बरामद होती है तभी इस सेक्शन के तहत अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है। 

आर्यन के पास से ना तो ड्रग्स मिली है और ना ही उनके पास से पैसे बरामद हुए हैं जिससे ये साबित हो सके कि आर्यन क्रूज़ पर ड्रग्स खरीदने वाले थे इसलिए इस केस में एनसीबी धारा 29 का इस्तेमाल नहीं कर सकती।


अमित देसाई, आर्यन के वकील

किला कोर्ट में आर्यन की जमानत के लिए वकील सतीश मानेशिंदे पेश हुए थे लेकिन सेशन कोर्ट में सुनवाई के लिए शाहरूख ने मुंबई के नामी वकील अमित देसाई को हायर किया है। वे सतीश मानेशिंदे के साथ मिलकर इस केस की पैरवी कर रहे हैं।