केरल में रेस्त्राँ व किताब की दुकानों को खोलने और शहरों के बीच बसों को शुरू करने के राज्य सरकार के फ़ैसले पर केंद्र सरकार ने आपत्ति की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से इस संबंध में जवाब माँगा है। इसके साथ ही केंद्र ने देश के सभी राज्यों से कहा है कि वे केंद्र सरकार द्वारा तय क्षेत्रों और सेवाओं में ही छूट दें और अपनी तरफ़ से दूसरे क्षेत्रों में छूट नहीं दें।
केरल सरकार ने राज्य के दो क्षेत्रों में कोरोना वायरस लॉकडाउन में सोमवार से ढील देने का फ़ैसला लिया है। इसने शहर में ऑड-ईवन फॉर्मूला के तहत निजी वाहनों को चलाने की अनुमति दी है और होटलों में खाने की भी अनुमति दे दी है। स्थानीय दुकानों, सैलून को खोलने और कार की पीछे की सीट पर दो यात्रियों को बैठने की भी मंजूरी दी है।
राज्य सरकार के इसी फ़ैसले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को आपत्ति है। इसने कहा है कि राज्य सरकार का यह फ़ैसला केंद्र सरकार के लॉकडाउन के फ़ैसले का उल्लंघन है।
बता दें कि पूरे केरल को चार क्षेत्रों में बाँटा गया है, रेड, ऑरेंज ‘ए’, ऑरेंज ‘बी’ और ग्रीन। अलग-अलग ज़िलों को इन क्षेत्रों में रखा गया है। कोट्टयम और इडुक्की ज़िले ग्रीन ज़ोन में हैं और इसी आधार पर राज्य ने यहाँ ढील दी है। लेकिन केंद्र की आपत्ति इस बात पर है कि इसने उन सेवाओं-क्षेत्रों में ढील दी है जिसकी केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी है।
गृह सचिव अजय भल्ला ने दो पत्र जारी किए हैं। एक में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संबोधित किया गया है और दूसरे को केरल को संबोधित किया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संबोधित करते हुए गृह सचिव ने कहा है कि यह बात जानकारी में आई है कि कुछ राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ज़रूरी सामान की सूची अपने-अपने तरीक़े से बना रहे हैं और लॉकडाउन में उन्हें छूट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन गतिविधियों की छूट केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में नहीं है उसको राज्यों द्वारा छूट देना नियमों का उल्लंघन है।
बता दें कि पिछले हफ़्ते जो लॉकडाउन में ढील देने की बात गाइडलाइन में कही गई थी इसके अनुसार 20 अप्रैल से कृषि, आईटी, ई-कॉमर्स जैसी गतिविधियों और सामान ढोने के लिए अंतरराज्यीय परिवहन को अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा मनरेगा से जुड़े कार्य भी शुरू होंगे। बाद में सरकार ने ई-कॉमर्स की गतिविधियों को इजाजत देने से मना कर दिया था। हालाँकि यह छूट तभी मिलेगी जब वह संबंधित क्षेत्र कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट नहीं होगा। यह गाइडलाइन तब आई थी जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन पहले ही मंगलवार को लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी।