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केजरीवाल की ईडी हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ी, कोर्ट में बड़ा खुलासा नहीं कर पाए

केजरीवाल की ईडी हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ी, कोर्ट में बड़ा खुलासा नहीं कर पाए

दिल्ली के सीएम और दिल्ली शराब घोटाले में कथित आरोपी अरविन्द केजरीवाल हिरासत चार दिनों के लिए राउज एवन्यू कोर्ट ने गुरुवार को बढ़ा दिया है। केजरीवाल ने राउज एवन्यू कोर्ट में अपनी बात खुलकर कही। हालांकि वो कोई सनसनीखेज जानकारी देंगे, ऐसी घोषणा आम आदमी पार्टी ने की थी लेकिन ऐसा कुछ भी बयान सामने नहीं आया। 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अगले चार दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया गया है। यह अवधि 1 अप्रैल को खत्म होगी। कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में 15 मार्च को गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल वर्तमान में ईडी के दिल्ली कार्यालय की हवालात में हैं। केजरीवाल को इससे पहले राउज एवन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्होंने अपनी बात रखी। कोर्ट ने उस समय अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसे उसने शाम 4 बजे सुनाया।

इससे पहले आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविन्द केजरीवाल को गुरुवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट रूम में आते ही, केजरीवाल ने संबोधित करना शुरू कर दिया। उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर उन्हें "कुचलने" की कोशिश करने का आरोप लगाया। केजरीवाल के इस तरह के संबोधन का व्यापक असर होने की संभावना है, क्योंकि सब कुछ लाइव स्ट्रीम हो रहा था। केजरीवाल ने कोर्टरूम में सवाल किया- 

अगर ₹100 करोड़ का घोटाला है तो पैसा कहां है?


-अरविन्द केजरीवाल, मुख्यमंत्री, 28 मार्च 2024 राउज एवन्यू कोर्ट दिल्ली में

केजरीवाल ने यह भी कहा कि ईडी को फर्जी मामला बनाने का काम सौंपा गया था ताकि बीजेपी को जबरन वसूली रैकेट चलाने की अनुमति मिल सके। दरअसल, ये लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं।'' बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को लेकर विपक्ष लगातार कह रहा है कि इसका इस्तेमाल सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा चुनाव से पहले से ही राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है।

दिल्ली के सीएम ने कोर्ट से पूछा- "मुझे गिरफ्तार किया गया था... लेकिन किसी भी अदालत ने मुझे दोषी साबित नहीं किया। सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) ने 31,000 पेज (चार्जशीट) दायर की है और ईडी ने 25,000 पेज दाखिल किए हैं। भले ही आप उन्हें एक साथ पढ़ें... सवाल बना हुआ है। ..मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है?” बोलने के लिए केवल कुछ मिनट दिए जाने पर, आप नेता ने यह भी कहा कि उनका नाम उन हजारों पन्नों में केवल चार बार आया है, और उन चार में से एक सी अरविंद था, न कि अरविंद केजरीवाल।

कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में पिछले हफ्ते गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हिरासत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। पिछले हफ्ते केजरीवाल को सात दिनों के लिए गिरफ्तार करने वाली एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया गया था। वह हिरासत आज समाप्त हो रही थी और जांच एजेंसी ने आम आदमी पार्टी नेता से पूछताछ जारी रखने के लिए सात दिन का और समय मांगा है। लेकिन कोर्ट ने चार दिनों का समय दिया था।

इससे पहले अदालत में केजरीवाल ने अनुमोदकों, या सरकारी गवाहों के बयानों का हवाला दिया, जिन्हें इस मामले में पहले गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल ने कहा कि उन लोगों को उन पर आरोप लगाने के लिए मजबूर किया गया था। केजरीवाल ने आरोप लगाया, ''ईडी का केवल एक ही मिशन था - मुझे फंसाना', तीन बयान (एक गवाह द्वारा) दिए गए... लेकिन अदालत ने केवल उन लोगों को देखा जिन्होंने मुझ पर आरोप लगाया। क्यों? यह सही है।'' उन्होंने कहा, एक अन्य गवाह ने छह बयान दिए थे जिनमें मुख्यमंत्री का नाम नहीं था, लेकिन सातवें बयान के बाद उसे रिहा कर दिया गया। अगर सच में 100 करोड़ का घोटाला हुआ है... तो पैसा कहां है?"

मुख्यमंत्री ने तीसरे गवाह - शरत रेड्डी - का भी जिक्र किया, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने भाजपा को 50 करोड़ रुपये का दान दिया था। उन्होंने कहा, "मेरे पास सबूत है...कि वे एक रैकेट चला रहे हैं।"

ईडी का जवाब

इस सब पर, ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल पर "गैलरी में खेलने" (क्रिकेट की शब्दावली) का आरोप लगाया। राजू ने कहा, "उन्हें कैसे पता कि ईडी के पास कितने दस्तावेज़ हैं? यह सब उनकी कल्पना की उपज है।" उन्होंने कहा, "आप को रिश्वत मिली जिसका इस्तेमाल उन्होंने गोवा चुनाव में किया... इसकी एक स्पष्ट जानकारी है। हमारे पास यह दिखाने के लिए बयान और दस्तावेज हैं कि पैसा हवाला (अवैध नेटवर्क) के माध्यम से आया था। हमारे पास यह दिखाने के लिए सामग्री है कि इसी व्यक्ति (केजरीवाल) ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की थी।"

बता दें बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। इसके बजाय, अदालत ने एक नोटिस जारी कर ईडी से याचिका पर जवाब देने को कहा।ऐसा करने के लिए जांच एजेंसी के पास 2 अप्रैल तक का समय है। इस मामले में अगली सुनवाई 3 अप्रैल को है।

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