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केजरीवाल का संकट बढ़ाः बंगले पर खर्च पैसे की जांच CAG को

केजरीवाल का संकट बढ़ाः बंगले पर खर्च पैसे की जांच CAG को

आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की परेशानी बढ़ रही है। जिस सादगी की वो बात करते थे और बाद में उनके सरकारी बंगले पर हुए खर्च को लेकर तमाम सवाल विपक्षी दल भाजपा ने खड़े किए, उसी के मद्देनजर एलजी की सिफारिश पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कैग से जांच का आदेश दिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण में कथित "प्रशासनिक और वित्तीय" अनियमितताओं की विशेष ऑडिट करेंगे। 24 मई को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय से एक पत्र मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने सीएजी से एक विशेष ऑडिट की सिफारिश की थी।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस पत्र में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के रेनोवेशन में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था।पत्र में, एलजी सक्सेना ने कहा कि दिल्ली के मुख्य सचिव ने, उनके निर्देश पर, सीएम के आवास के नवीनीकरण की आड़ में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा किए गए उल्लंघनों का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उपराज्यपाल ने कहा कि ये उल्लंघन/असाधारण खर्च कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री के आदेश पर हुए थे।

मुख्य सचिव की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण में प्रथम दृष्टया निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईं:

  • जीर्णोद्धार के नाम पर लोक निर्माण विभाग द्वारा एक नये भवन का पुनर्निर्माण प्रभावित किया गया। निर्माण शुरू करने से पहले लोक निर्माण विभाग द्वारा संपत्ति के स्वामित्व का पता नहीं लगाया गया था। लागू भवन उपनियमों के संदर्भ में भवन योजनाओं की अनिवार्य और पूर्व-आवश्यक मंजूरी, लोक निर्माण विभाग की भवन समिति से प्राप्त नहीं की गई। प्रारंभिक प्रस्ताव मुख्यमंत्री के आवास पर अतिरिक्त आवास उपलब्ध कराने का था। हालाँकि, बाद में तत्कालीन PWD मंत्री मनीष सिसोदिया ने जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी, वह मौजूदा इमारत के विध्वंस के बाद एक नई बिल्डिंग के निर्माण के लिए था।
 

बढ़ती गई निर्माण लागतः निर्माण कार्य की शुरुआती लागत 15-20 करोड़ रुपये थी। हालाँकि, समय-समय पर राशि बढ़ायी गयी और कुल 52,71,24,570 रुपये (लगभग 53 करोड़ रुपये) खर्च किये गये। इसके अलावा, रिकॉर्ड से पता चलता है कि लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव, जिन्हें 10 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय मंजूरी देने की शक्तियां सौंपी गई हैं, से अनुमोदन से बचने के लिए, हर अवसर पर 10 करोड़ रुपये से कम की विभाजित मंजूरी को जानबूझकर प्राप्त किया गया था।

दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अनुसार 10 से अधिक पेड़ों की कटाई के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने से बचने के लिए, पांच बार विभाजित अनुमोदन लिया गया था।

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