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कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा- स्कूल-कॉलेज खोले जाएं, हिजाब पर सुनवाई जारी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा- स्कूल-कॉलेज खोले जाएं, हिजाब पर सुनवाई जारी

कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पर सुनवाई जारी है लेकिन इसी बीच हाई कोर्ट ने राज्य में स्कूल-कॉलेज खोलने का आदेश दिया है। 

कर्नाटक हाईकोर्ट की तीन जजों की बेंच ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को सरकार को राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने का निर्देश दिया। जैसे ही चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस. दीक्षित और जस्टिस खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की बेंच ने मामले की सुनवाई शुरू की, चीफ जस्टिस ने महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवादगी से राज्य में स्कूल खोलने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा, “स्कूलों को बंद करना एक अच्छा विकास नहीं है। आवश्यक कार्रवाई करें और कक्षाएं संचालित करें। देखें कि कोई समस्या सामने न आए।”

मामले को लेकर तनाव और यहां तक ​​कि हिंसा के बीच राज्य सरकार ने मंगलवार को राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में बुधवार से तीन दिन की छुट्टी की घोषणा की थी।हाईकोर्ट में हिजाब मामले की सुनवाई जारी है। दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश की जा रही हैं। हिजाबी लड़कियों की याचिका में राज्य सरकार के हिजाब बैन पर स्टे देने की मांग की गई है, जबकि राज्य सरकार के वकील इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार को ऐसा आदेश देने का अधिकार है।

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