CBDT के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा है कि इनकम टैक्स देने वालों को पहले से भरे हुए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फ़ॉर्म दिए जाएँगे। इससे रिटर्न भरने की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। कर विभाग ऐसे पहले से भरे हुए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फ़ॉर्म पर काम कर रहा है।
चंद्रा ने कहा, हम आपको पहले से भरा हुआ रिटर्न फ़ॉर्म देंगे और हम इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि आपका टीडीएस हमारे पास होता है, इसलिए हम इस विषय पर काम कर रहे हैं। CBDT के चेयरमैन ने आगे कहा, 'हम रिटर्न फ़ॉर्म को भरने की प्रक्रिया का काम बहुत तेज़ करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यह एक दिन या एक हफ़्ते में हो जाए। इस पर भी हम काम कर रहे हैं।'
उन्होंने कहा कि इसमें क़रीब एक साल का वक़्त लग सकता है। इसके बाद आपको पहले से भरा हुआ फ़ॉर्म मिलेगा और आप बता सकेंगे कि फ़ार्म सही है। उसके बाद ही हम इसे स्वीकार करेंगे।
पहले से भरे हुए आईटीआर फ़ॉर्म से उन लोगों को सहूलियत होगी जो इसकी जटिलता के कारण रिटर्न दाख़िल करने में परेशानी महसूस करते हैं। अब ऐसे लोगों को रिटर्न दाख़िल करने में परेशानी नहीं होगी। इनकम टैक्स विभाग की कोशिश है कि आयकर देने वालों को आसान फ़ॉर्म उपलब्ध कराया जाए।