सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा और पुलिस महानिदेशक गौरव यादव को चेतावनी दी कि अगर किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल को किसी अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया तो उन्हें अदालत की अवमानना का सामना करना होगा। दल्लेवाल 26 नवंबर से आमरण अनशन पर बैठे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में मौजूद चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा- “यह अवमानना का मामला है और अगला कदम आपको पता है। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक पर आरोप क्यों नहीं लगने चाहिए? आरोप तय क्यों नहीं होने चाहिए?”
पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने बेंच से कहा, ''मिस्टर डल्लेवाल अस्पताल जाने से इनकार कर रहे हैं और वहां मौजूद किसान भी इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं... पुलिस अगर उन्हें अस्पताल ले जाती है तो ऐसा जोखिम है कि दोनों पक्षों के किसानों की जान-माल को भारी नुकसान हो सकता है।''
पंजाब के अटॉर्नी जनरल ने कहा, "टकराव से पहले सुलह होनी चाहिए। हम असहाय हैं और समस्या से जूझ रहे हैं।" सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोहाली के लाभ सिंह की अवमानना याचिका पर कार्रवाई करते हुए दल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती करने के अदालत के आदेश को लागू करने में 'विफलता' के लिए पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया था।
दल्लेवाल की सेहत पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, बेंच ने दल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के अपने आदेश को दोहराया और मामले को 31 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा- “आप (अधिकारी) स्थिति का आकलन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। अब रणनीति क्या है और आप इसे कैसे लागू करते हैं, इसका खुलासा करने की जरूरत नहीं है। यदि वैधानिक कार्रवाई के खिलाफ प्रतिरोध है तो आपको उससे निपटना होगा। अगर किसी मरीज को अस्पताल ले जाने से रोका जा रहा है तो आप जानते हैं कि क्या करना होगा. हमें बताएं कि आप उसे कब ट्रांसफर कर सकते हैं और हमें यह भी बताएं कि क्या आपको केंद्र सरकार से किसी सहायता की आवश्यकता है।”
हरियाणा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता लोकेश सिंहल ने दल्लेवाल की खराब स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती करने का समर्थन किया। एक प्वाइंट पर, जस्टिस धूलिया ने कहा, “यह आत्महत्या के लिए उकसाना है। यह एक आपराधिक अपराध है और आप समस्या पैदा करते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ भी नहीं है।”
अदालत ने कहा- “अगर राज्य मशीनरी कहती है कि आप (अधिकारी) असहाय हैं तो क्या आप जानते हैं कि नतीजे क्या होंगे! अदालत यह नहीं कह रही है कि अवांछित बल का प्रयोग करें...क्या आप चाहते हैं कि हम बयान दर्ज करें?” बेंच ने शुक्रवार को पंजाब सरकार को दल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती करने के अपने 20 दिसंबर के आदेश पर शनिवार तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।