दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज के इतिहास के प्रोफेसर रतन लाल, जिन्हें शुक्रवार रात एक सोशल मीडिया पोस्ट पर गिरफ्तार किया गया था, को अदालत ने जमानत दे दी। प्रोफेसर रतनलाल ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाए गए एक कथित 'शिवलिंग' के दावों पर सवाल उठाया था। प्रो. रतनलाल की सोशल मीडिया पोस्ट को व्यंग्य का एक असफल प्रयास बताते हुए, अदालत ने कहा, किसी व्यक्ति द्वारा महसूस की गई भावना पूरे समूह या समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है और आहत भावनाओं के बारे में ऐसी किसी भी शिकायत को तथ्यों के पूरे स्पेक्ट्रम पर विचार करते हुए इसके संदर्भ में देखा जाना चाहिए। परिस्थितियां क्या हैं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। हालाँकि, अदालत ने प्रोफेसर को उस विवाद के संबंध में किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट या साक्षात्कार को पोस्ट करने से या शेयर करने से सख्ती से परहेज करने का आदेश दिया। क्योंकि उसी पोस्ट की वजह से एफआईआर दर्ज हुई। आदेश में कहा गया है, यह सच है कि आरोपी ने ऐसा काम किया जो आरोपी के आसपास के लोगों और आम जनता की संवेदनाओं को देखते हुए टाला जा सकता था। हालांकि, पोस्ट दो समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा देने के प्रयास का संकेत नहीं देती है। अदालत ने दिल्ली पुलिस का न्यायिक हिरासत का अनुरोध खारिज कर दिया।
प्रोफेसर रतनलाल को उत्तरी दिल्ली के साइबर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। उन पर धर्म के आधार पर समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने का आरोप है। उन्हें शनिवार दोपहर अदालत में पेश किया गया और उनके वकील ने भी जमानत याचिका दायर की। दिल्ली पुलिस मामले की जांच के लिए प्रोफेसर की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग कर रही थी, उनका दावा था कि उन्हें अब तक उनके खिलाफ छह शिकायतें मिली हैं। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा, ऐसे पढ़े-लिखे व्यक्ति से ऐसी उम्मीद नहीं थी। यहां तक कि प्रोफेसर YouTube वीडियो में पोस्ट का बचाव भी कर रहे थे। प्रोफेसर के वकील ने उनकी गिरफ्तारी को "कानून का दुरुपयोग" बताया। अगर इस गिरफ्तारी को सही ठहराया गया तो जेलों में बुद्धिजीवियों की भीड़ हो जाएगी। यहां कोई मामला नहीं था, कायदे से एफआईआर भी दर्ज नहीं की जानी चाहिए थी। उन्होंने बिना कोई नोटिस जारी किए सीधे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के खिलाफ विभागीय जांच की भी मांग की। पुलिस ने तर्क दिया, यह इलेक्ट्रॉनिक सबूत है। अगर नोटिस जारी किया गया था, तो सबूत एक क्लिक के भीतर हटा दिए जा सकते थे।
पुलिस पक्ष ने अपनी कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि वह आरोपियों को और अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ्तारी कर सकती है। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा, अगर जमानत दी जाती है तो समाज में एक गलत संदेश जाएगा। अगर जमानत दी गई तो कोई भी ईमानदार व्यक्ति ऐसे कामों के लिए प्रोत्साहित होगा।
प्रोफेसर रतनलाल के वकील ने कहा कि आज तक यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट के कारण हिंसा हुई हो। उस स्थिति में, पुलिस उसके खिलाफ धारा 153 ए (दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) कैसे लागू कर सकती है? अगर किसी व्यक्ति की सहनशीलता कम है, तो मुझे कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहां नहीं होगी तो कहां होगी? इस एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए।
दिल्ली के एक वकील की पुलिस शिकायत के बाद मंगलवार रात प्रोफेसर रतनलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अपनी शिकायत में, वकील विनीत जिंदल ने कहा कि प्रोफेसर ने हाल ही में शिवलिंग पर अपमानजनक, उकसाने वाला और भड़काऊ ट्वीट साझा किया। वकील ने शिकायत में कहा कि यह मुद्दा प्रकृति में बहुत संवेदनशील है और अदालत के सामने लंबित है।
दिल्ली के एक वकील की पुलिस शिकायत के बाद मंगलवार रात प्रोफेसर रतनलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अपनी शिकायत में, वकील विनीत जिंदल ने कहा कि प्रोफेसर ने हाल ही में शिवलिंग पर अपमानजनक, उकसाने वाला और भड़काऊ ट्वीट साझा किया। वकील ने शिकायत में कहा कि यह मुद्दा प्रकृति में बहुत संवेदनशील है और अदालत के सामने लंबित है।
अपनी फेसबुक पोस्ट का बचाव करते हुए, प्रोफेसर लाल ने पहले कहा था, भारत में, यदि आप कुछ भी बोलते हैं, तो किसी न किसी की भावना आहत होगी। इसलिए यह कोई नई बात नहीं है। मैं एक इतिहासकार हूं और मैंने कई टिप्पणियां की हैं। जैसा कि मैंने उन्हें लिखा था। मैंने अपनी पोस्ट में बहुत सुरक्षित भाषा का इस्तेमाल किया है और अब भी मैं अपना बचाव करूंगा।
पिछले हफ्ते, प्रोफेसर ने ट्वीट किया था कि उनके 20 वर्षीय बेटे को ज्ञानवापी मस्जिद मुद्दे पर उनके ट्वीट के बाद फेसबुक मैसेंजर पर धमकियां मिल रही थीं।