साइरस मिस्त्री की कार हादसे में मौत के बाद कार की पिछली सीटों पर भी एयरबैग को ज़रूरी किए जाने के नियम लागू करने की जो बात कही गई थी उसे फ़िलहाल के लिए टाल दिया गया है। इसे इसी साल एक अक्टूबर से लागू किया जाना था। अब इस नियम को अगले साल यानी 2023 में एक अक्टूबर से लागू किया जाएगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज यह घोषणा की। उन्होंने ट्वीट किया, 'ऑटो उद्योग द्वारा सामना की जा रही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं और व्यापक आर्थिक परिदृश्य पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए 1 अक्टूबर 2023 से यात्री कारों (एम-1 श्रेणी) में न्यूनतम 6 एयरबैग अनिवार्य करने वाले प्रस्ताव को लागू करने का निर्णय लिया गया है।'
मंत्री ने कहा, 'मोटर वाहनों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है, चाहे उनकी लागत और वेरिएंट कुछ भी हो।'
छह-एयरबैग नियम को स्थगित करने के सरकार के इस फ़ैसले पर टिप्पणी करते हुए एनसीपी के प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने ट्वीट किया, "नितिन गडकरी जी कहते हैं कि कार में सभी यात्रियों की सुरक्षा उनकी लागत से इतर प्राथमिकता है, इसलिए 6 एयरबैग वाली कारें अक्टूबर 2023 से अनिवार्य हैं। लेकिन हर कोई इस संस्करण को वहन नहीं कर सकता है और चूँकि 'सुरक्षा एक प्राथमिकता है', क्या गडकरी जी सरकार से सब्सिडी देने के लिए कहेंगे?"
बता दें कि 4 सितंबर को साइरस मिस्त्री का महाराष्ट्र में एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। यह हादसा डिवाइडर पर कार के टकराने की वजह से हुआ था। उस वक्त कार में कुल 4 लोग सवार थे और इसमें से दो लोगों की मौत हो गई थी। सूत्रों के हवाले से रिपोर्टें आईं कि साइरस मिस्त्री पीछे की सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि चूँकि सीट बेल्ट नहीं लगाई गई थी इसलिए पीछे की सीटों पर एयर बैग नहीं खुल पाये और हादसे में जानें चली गईं।
तब एयर बैग को लेकर बहस तेज हो गई थी। गाड़ियों में एयर बैग होने के बावजूद इस तरह की घटनाओं के होने को लेकर भी सवाल उठा था। साइरस मिस्त्री जिस कार में थे वह बेहद सुरक्षित मर्सिडीज बेंज कार थी।
ऐसे ही उठते सवालों और ऐसी ही रिपोर्टों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री नितिन गडकरी का भी एक सुझाव आया था। उस हादसे के तीन दिन बाद गडकरी ने कहा कि कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा।
14 जनवरी 2022 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी, जिसमें 1 अक्टूबर 2022 के बाद निर्मित एम 1 श्रेणी के सभी वाहनों में छह एयरबैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया था।