रिश्वतखोरी साजिश में कथित भूमिका के लिए उद्योगपति गौतम अडानी को अमेरिका द्वारा आरोपी ठहराए जाने के बाद पहली आधिकारिक टिप्पणी में, मोदी सरकार ने शुक्रवार को इसे "निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं और अमेरिकी न्याय विभाग से जुड़ा कानूनी मामला" बताया। सवाल का जवाब देते हुए, विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि भारत सरकार को इस मामले के बारे में पहले से सूचित नहीं किया गया था, न ही उसे समन या गिरफ्तारी वारंट देने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है।
सरकारी प्रवक्ता ने कहा- "जाहिर तौर पर, ऐसे मामलों में स्थापित प्रक्रियाएं और कानूनी रास्ते हैं जिनका हमारा मानना है कि पालन किया जाएगा... हमें इस मुद्दे पर पहले से सूचित नहीं किया गया है। इस मामले पर अमेरिका के साथ कोई "बातचीत" नहीं हुई है।"
उन्होंने कहा- “यह एक ऐसा मामला है जो निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं से संबंधित है। भारत सरकार, हम इस समय किसी भी तरह से कानूनी रूप से इसका हिस्सा नहीं हैं। हम इसे अमेरिकी न्याय विभाग और निजी व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच के मामले के रूप में देखते हैं।”
यह कहते हुए कि सरकार को मामले में समन या गिरफ्तारी वारंट देने का कोई अनुरोध नहीं मिला है, उन्होंने कहा कि ऐसे अनुरोध पारस्परिक कानूनी सहायता का हिस्सा हैं और योग्यता के आधार पर सब तय होता है।
पिछले हफ्ते, अमेरिकी न्याय विभाग ने भारत में राज्यों के बिजली वितरण कंपनियों के साथ "आकर्षक सोलर पावर आपूर्ति अनुबंध" हासिल करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को कथित तौर पर 2,029 करोड़ रुपये (265 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की रिश्वत की पेशकश का आरोप लगाया था। इस मामले में अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अदानी और छह अन्य को दोषी ठहराया था। .
आरोपों को "निराधार" बताते हुए, अडानी समूह ने कहा था: "जैसा कि अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद कहा है, 'अभियोग में आरोप हैं और प्रतिवादियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि दोषी साबित न हो जाएं।' अडानी समूह ने कहा था... हम अपने हितधारकों, भागीदारों और कर्मचारियों को आश्वस्त करते हैं कि हम एक कानून का पालन करने वाला संगठन हैं, जो सभी कानूनों का पूरी तरह से मानता है।