केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को डेटा संरक्षण विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। अब इस विधेयक के संसद के मानसून सत्र में पेश किए जाने का रास्ता साफ़ हो गया है। यदि यह विधेयक क़ानून बन जाता है तो भारत में सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन डेटा इसके क़ानूनी डोमेन के अंतर्गत आएंगे।
हालाँकि, इस बिल के तहत व्यक्तिगत डेटा को तभी प्रक्रिया में लाया जा सकता है जब किसी व्यक्ति ने इसके लिए सहमति दी हो। लेकिन, उस मामले में कुछ अपवाद भी हैं जब सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के आधार पर डेटा की आवश्यकता हो सकती है। यह विधेयक तेजी से बढ़ते डिजिटल तंत्र के लिए रूपरेखा प्रदान करने के लिए आईटी और दूरसंचार क्षेत्रों में प्रस्तावित चार कानूनों में से एक है।
समझा जाता है कि कैबिनेट द्वारा अनुमोदित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2022 में पिछले नवंबर में प्रस्तावित कानून के मूल संस्करण की सामग्री को बरकरार रखा गया है। उसमें गोपनीयता विशेषज्ञों द्वारा सचेत किया गया था। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों के लिए व्यापक छूट पहले की तरह ही रहेगी। केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी सरकारों के साथ संबंधों और अन्य चीजों के बीच सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का हवाला देते हुए राज्य को छूट देने का अधिकार होगा।
डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति में केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार यह बोर्ड एक न्यायिक निकाय है जो दो पक्षों के बीच गोपनीयता से संबंधित शिकायतों और विवादों का निपटारा करेगा। समझा जाता है कि इसे भी बरकरार रखा गया है। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, जो उनकी सेवा की शर्तें भी निर्धारित करेगी।
लगभग चार वर्षों तक काम करने के बाद पिछले अगस्त में संसद से पुराने संस्करण को वापस लेने के बाद नया मसौदा जारी किया गया था। इस मसौदे पर काफी विवाद हुआ था। समझा जाता है कि विधेयक के अंतिम मसौदे में मुख्य बदलावों में से एक यह है कि यह अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में सीमा पार डेटा प्रवाह से कैसे निपटता है।
इस साल अप्रैल में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नया डेटा प्रोटेक्शन बिल जुलाई में संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। अदालत व्हाट्सएप की 2021 गोपनीयता नीति से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी और इस मामले की भी सुनवाई कर रही थी कि क्या यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उपयोगकर्ताओं के निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है।