अंबेडकर के लिए राहुल गांधी पर एफआईआर सम्मान की बातः कांग्रेस
कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि संसद परिसर में कथित हाथापाई की घटना के संबंध में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी से "ध्यान भटकाने वाली रणनीति" के अलावा कुछ नहीं है।
एक्स पर एक पोस्ट में, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बाबा साहेब की विरासत की रक्षा के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मामला "सम्मान का प्रतीक" है।
महासचिव वेणुगोपाल ने कहा कि "राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर गृह मंत्री के उनके कट्टर विरोध के जवाब में ध्यान भटकाने वाली रणनीति के अलावा कुछ नहीं है।"
The FIR against Sh. @RahulGandhi ji is nothing but a diversionary tactic in response to his staunch protest against the Home Minister.
— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) December 19, 2024
A case against him for defending Babasaheb’s legacy is a badge of honour. And in any case, Rahul ji is already facing 26 FIRs due to the BJP’s…
कांग्रेस महासचिव ने कहा कि “बाबा साहेब की विरासत की रक्षा के लिए उनके खिलाफ मामला सम्मान का प्रतीक है। राहुल जी पहले से ही भाजपा के राजनीतिक प्रतिशोध के कारण 26 एफआईआर का सामना कर रहे हैं और यह नवीनतम एफआईआर उन्हें या कांग्रेस को जातिवादी आरएसएस-भाजपा शासन के खिलाफ खड़े होने से नहीं रोक पाएगी।“
इसके अलावा, उन्होंने यह भी सवाल किया कि दिल्ली पुलिस ने भाजपा के सांसदों की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की है, लेकिन कांग्रेस की महिला सांसदों की शिकायत पर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने सवाल किया कि “उसी समय, दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की महिला सांसदों द्वारा उन पर शारीरिक हमला करने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर कार्रवाई क्यों नहीं की?”
दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को संसद में हुई मारपीट के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें दो बीजेपी सांसद घायल हो गए। भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की थी, जिसमें उन पर संसद परिसर में हाथापाई के दौरान "शारीरिक हमला और उकसाने" का आरोप लगाया गया था, और हत्या के प्रयास और अन्य आरोपों की धाराओं के तहत उन पर मुकदमा चलाने की मांग की थी।
बीजेपी सांसद हेमांग जोशी ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। उनके साथ बीजेपी के अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज भी थे। राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), 131 (आपराधिक बल का उपयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
कांग्रेस ने भी उसी पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि भाजपा नेताओं ने उनके प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके खिलाफ "हमला, गंभीर चोट और मारपीट" की धाराओं के तहत एफआईआर की मांग की।