कोविड -19 के बढ़ते मामलों और ओमिक्रॉन वैरिएंट के ख़तरे के बीच हरियाणा सरकार ने शनिवार को गुड़गांव सहित पाँच ज़िलों में नये प्रतिबंधों की घोषणा की है। यह पाबंदियाँ 2 जनवरी से 12 जनवरी तक रहेंगी।
गुड़गांव के अलावा फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत जिलों में प्रतिबंध लगाए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक़ पांच जिलों में सिनेमा हॉल, स्विमिंग और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे।
इसके अलावा, मॉल और बाजारों को शाम 5 बजे तक खुले रहने की अनुमति है। बार और रेस्तरां अपनी बैठने की क्षमता के केवल 50 प्रतिशत के साथ काम कर सकते हैं।
सरकारी और निजी दोनों कार्यालय, आपातकालीन और आवश्यक सेवाएं देने वालों को छोड़कर, केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्य कर सकते हैं।
आदेश में कहा गया है कि राज्य में कोरोनो वायरस के मामलों में लगातार वृद्धि और नए ओमिक्रॉन वैरिएंट के आने के मद्देनज़र प्रतिबंध लगाए गए हैं।
इससे एक हफ़्ते पहले हरियाणा सरकार ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक राज्य में रात का कर्फ्यू लगाया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज स्थिति की समीक्षा के लिए शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।
इसके अलावा, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश में कहा गया है कि राज्य भर में सब्जी मंडियों, सार्वजनिक परिवहन, पार्कों, धार्मिक स्थलों, रेस्तरां और अन्य स्थानों पर केवल पूरी तरह से टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही अनुमति दी जाएगी।
हरियाणा में शुक्रवार को ओमिक्रॉन के 26 मामले दर्ज किए गए। राज्य में ऐसे मामलों की कुल संख्या बढ़कर 63 हो गई है। कुल मामलों में से 23 सक्रिय हैं जबकि अन्य को छुट्टी दे दी गई है।