दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी कर केजरीवाल को 16 मार्च को बुलाया 

01:31 pm Mar 07, 2024 |

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार 7 मार्च को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच मामले में  समन जारी कर सीएम अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने को कहा है।

उन्हें यह समन ईडी की उस शिकायत के बाद जारी किया गया है जिसमें ईडी ने कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग जांच में समन का पालन नहीं करने के लिए सीएम केजरीवाल पर मुकदमा चलाने का अनुरोध किया था। 

इस अनुरोध के साथ पिछले दिनों ईडी ने कोर्ट में नई शिकायत दर्ज करवाई थी। ईडी की यह नई शिकायत अरविंद केजरीवाल द्वारा समन संख्या 4 से 8 का पालन नहीं करने से संबंधित है। 

इससे पहले भी जब कई समन पर अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए थे तब ईडी कोर्ट चली गई थी। तब मामले की सुनवाई के दिन 14 फरवरी को केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट से जुड़े थे। 

वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे। उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा था कि दिल्ली विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और बजट सत्र के कारण वह कोर्ट नहीं आ पाएं हैं। तब उन्होंने कहा था कि अगली बार जब भी बुलाया जायेगा वह जरूर आयेंगे। कोर्ट ने उसी दिन इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च तय करते हुए केजरीवाल को इस दिन उपस्थित होने को कहा था। 

अब अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की अदालत ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए केजरीवाल को यह समन जारी किया है। अब देखना है कि केजरीवाल इस दिन कोर्ट में हाजिर होते हैं कि नहीं। 

दिल्ली शराब घोटाले मामले की जांच कर रही ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। पूछताछ के लिए वह 8 बार समन जारी कर उन्हें बुला चुकी है लेकिन केजरीवाल किसी एक समन में भी पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। 

ईडी के समन को गैरकानी कह चुके

दिल्ली शराब घोटाले मामले की जांच कर रही ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। पूछताछ के लिए वह 8 बार समन जारी कर उन्हें बुला चुकी है लेकिन केजरीवाल किसी एक समन में भी पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। 

केजरीवाल ईडी के 8वें समन पर भी पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। ईडी ने बीते 27 फरवरी को उन्हें 8वां समन भेजकर 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था। 

केजरीवाल ईडी के समन को अवैध बता चुके हैं। ईडी को पत्र लिख कर वह समन वापस लेने की मांग भी कर चुके हैं। पिछले 4 मार्च को खबर आई थी कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी को पत्र भेज कर कहा है कि ईडी का समन गैरकानूनी है लेकिन वह ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। 

उन्होंने कहा था कि ईडी यह पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर सकती है। उन्होंने इसके लिए 12 मार्च के बाद की तिथि ईडी से मांगी है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को इससे पहले 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेज था। 

ईडी के बार-बार समन भेजने पर जब अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हो रहे थे तब ईडी ने उनकी राउज एवेंन्यू कोर्ट में शिकायत की थी।