ताहिर हुसैन पर केजरीवाल बोले- आप का कोई दोषी है तो डबल सज़ा दो

05:40 pm Feb 27, 2020 | सत्य ब्यूरो - सत्य हिन्दी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली दंगों में अपनी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन पर लगे दंगा भड़काने के आरोपों पर सफ़ाई दी है। उन्होंने कहा कि चाहे वह कोई भी हो हिंसा भड़काने वाले को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि यदि कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता उसमें लिप्त पाया जाता है तो उसे दोगुनी सज़ा मिले। हिंसा में 34 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और क़रीब 250 घायल हुए हैं। 

इंटेलीजेंस ब्यूरो के युवा अफ़सर अंकित शर्मा का शव नाले में मिलने के बाद से ही सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। एक पक्ष के लोगों का कहना है कि ताहिर हुसैन के घर से लोगों पर पत्थर और पेट्रोल बम फेंके गये और उनके समर्थकों ने ही अंकित की हत्या की है। अंकित के परिजनों ने भी ताहिर हुसैन पर ही अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। अंकित का शव मिलने के बाद उनके पिता रविंदर शर्मा ने कहा था कि अंकित को जमकर पीटने के बाद गोली भी मारी गई है।

अंकित के पड़ोसियों ने एनडीटीवी से बातचीत में आरोप लगाया कि ताहिर हुसैन के पांच मंजिला घर से पत्थर और पेट्रोल बम फेंके गये। 

इन्हीं आरोपों और ताहिर हुसैन के बारे में पूछे जाने पर आज अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'कोई भी, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, जिन्हें भी हिंसा भड़काने के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक ​​कि अगर वह मेरी कैबिनेट का हिस्सा हैं तो भी उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। अगर आप (आम आदमी पार्टी) से कोई भी दोषी पाया जाता है, तो उसे दोगुनी सज़ा मिलनी चाहिए।"

दिल्ली सरकार देगी हिंसा पीड़ितों को मदद

इसके साथ ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसके लिए फ़रिश्ते योजना की घोषणा की है। दिल्ली हिंसा में तबाह हुए परिवारों को दिल्ली सरकार आर्थिक मदद करेगी। इसके तहत पीड़ित परिवारों को हर तरह की मदद की जाएगी। हिंसा में घायल हुए सभी लोगों को दिल्ली के निजी अस्पतालों में मुफ़्त इलाज और दवाइयाँ दी जाएँगी। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। नाबालिग की मृत्यु पर 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा दूसरे नुक़सान की भी भरपाई की जाएगी। 

गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपये और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 20-20 हज़ार रुपये दिए जाएँगे। हिंसा के दौरान घर या दुकान जलने पर पाँच-पाँच लाख रुपये दिए जाएँगे। यदि कोई अनाथ हुआ हो तो उसे 3 लाख रुपये दिए जाएँगे। इसके अलावा जिनका रिक्शा जला है उन्हें 25 हज़ार रुपये और जिनका इलेक्ट्रिक रिक्शा जला है उन्हें 50 हज़ार रुपये दिए जाएँगे।