ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दिल्ली पुलिस ने कुछ और धाराएं जोड़ दी हैं। ज़ुबैर को कुछ दिन पहले साल 2018 में उनके द्वारा किए गए ट्वीट को लेकर गिरफ्तार कर लिया गया था। इस ट्वीट के खिलाफ किसी गुमनाम ट्विटर यूजर ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की थी। हालांकि बाद में यह अकाउंट ट्विटर प्लेटफार्म से गायब हो गया।
दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद ज़ुबैर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया और इस दौरान उनके खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और सबूत नष्ट करने के नए आरोपों के बारे में बताया।
इसके अलावा उनके खिलाफ विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए की धारा 35 भी लगाई गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ज़ुबैर की कंपनी को पाकिस्तान, सीरिया और अन्य खाड़ी देशों से चंदा मिला है।
मामले की जांच कर रहे अफसरों ने ज़ुबैर के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है और एक हार्ड डिस्क भी बरामद की है। पुलिस का कहना है कि ज़ुबैर ने अपने मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर दिया और कुछ ट्वीट को भी डिलीट कर दिया। ज़ुबैर के वकील की ओर से अदालत में जमानत की अर्जी लगाई गई है।
ज़ुबैर को दिल्ली पुलिस ने दंगा भड़काने के इरादे से उकसाने और धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। ज़ुबैर ने 1983 में बनी एक फिल्म के एक शॉट को 2018 में ट्विटर पर पोस्ट किया था। इसमें एक फोटो थी जिसमें लगे एक बोर्ड पर हनीमून होटल लिखा था और इसे पेंट करने के बाद हनुमान होटल कर दिया गया था।
@balajikijaiin की आईडी वाले ट्विटर अकाउंट से यह शिकायत की गई थी लेकिन अब यह अकाउंट वजूद में नहीं है।